पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आवास खाली करने का फिर नोटिस, 7 दिनों में बंगला छोड़ना होगा वरना होगी कानूनी कार्रवाई

पूर्व सीएम और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी की मुश्किलें सरकारी आवास को लेकर बढ़ गई हैं। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने उन्हें पटना स्थित 10, सर्कुलर रोड का वीवीआईपी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है..

पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आवास खाली करने का फिर नोटिस- फोटो : नरोत्तम कुमार

Patna : बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी की मुश्किलें सरकारी आवास को लेकर बढ़ सकती हैं। भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के सक्षम प्राधिकार-सह-उप सचिव द्वारा उन्हें पटना स्थित आवास संख्या-10, सर्कुलर रोड को खाली करने का फिर नोटिस जारी किया गया है। केंद्रीय भवन प्रमंडल संख्या-02 के कार्यपालक अभियंता की रिपोर्ट के अनुसार, कनीय और सहायक अभियंता द्वारा यह बेदखली नोटिस राबड़ी देवी को तामिला (सर्व) करा दिया गया है, जिसकी पुष्टि 19 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर की गई है।


नए मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित हो चुका है 10, सर्कुलर रोड का बंगला

सरकारी आदेशों के मुताबिक, विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-75 दिनांक 27 मई 2026 के द्वारा यह वीवीआईपी आवास (10, सर्कुलर रोड) डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है। हालांकि, राबड़ी देवी द्वारा अब तक इस बंगले को रिक्त नहीं किए जाने के कारण नवनियुक्त मंत्री इसमें आवासित (शिफ्ट) नहीं हो पा रहे हैं। इसी गतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रशासन ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।


राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड में आवंटित हुआ है नया सरकारी आवास

विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राबड़ी देवी के आवासन के लिए पटना केंद्रीय पूल से आवास संख्या-39, हार्डिंग रोड को बहुत पहले (25 नवंबर 2025 को) ही आवंटित किया जा चुका है। इसके बाद विभाग द्वारा पिछले साल 15 दिसंबर 2025 को पत्र भेजकर उनसे पुराना आवास खाली करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद अप्रैल और मई 2026 में उनके आप्त सचिव को भी कई बार पत्र लिखकर इस संबंध में अवगत कराया गया, लेकिन कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया।


3 जून को भी मिला था नोटिस, 19 जून तक नहीं खाली हुआ परिसर

इससे पूर्व भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा 3 जून 2026 को एक नोटिस निर्गत कर माननीय नेता प्रतिपक्ष को 7 दिनों के अंदर आवास खाली करने को कहा गया था। इसके बावजूद 19 जून 2026 तक की समय सीमा बीत जाने के बाद भी उक्त सरकारी परिसर को खाली नहीं किया गया। इसी को आधार बनाते हुए भवन निर्माण विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए इस बार अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया है, जिससे पटना के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।


खाली न करने पर 'बिहार सरकारी परिसर अधिनियम 2024' के तहत होगी बेदखली

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी के निर्देश और बिहार सरकारी परिसर (आवंटनकिरायावसूली एवं बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा-4(ख) के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। राबड़ी देवी को नोटिस प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर हर हाल में 10, सर्कुलर रोड का आवास खाली करना होगा। यदि इस निर्धारित अवधि में बंगला खाली नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार बलपूर्वक बेदखली और आगे की कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

नरोत्तम की रिपोर्ट