Patna News: रेलवे स्टेशन के आस पास गन्दगी,ट्रैफिक जाम पर हाईकोर्ट सख्त,अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट
Patna News:पटना रेलवे स्टेशन के आस पास गन्दगी,ट्रैफिक जाम और वाहनों के पार्किंग व्यवस्था सही नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।

Patna News: पटना रेलवे स्टेशन के आस पास गन्दगी,ट्रैफिक जाम और वाहनों के पार्किंग व्यवस्था सही नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।जस्टिस पी बी बजानथ्री और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने रौनक सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी,पटना को पूरा ब्यौरा देते हुए की गयी कार्रवाईयों की जानकारी अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन से सम्बन्धित वरीय अधिकारी ईस्टर्न सेन्ट्रल रेलवे के सीनियर डिवीज़नल कमर्शियल मैनेजर को पार्टी बनाया।कोर्ट ने उन्हें स्वयं या अपने वकील के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता रौनक सिन्हा ने उन्हें पार्टी बनाये जाने का अनुरोध कोर्ट से किया था।
कोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन के आस पास भयंकर ट्रैफिक जाम को काफी गंभीरता से लिया।कोर्ट ने ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण होने वाले जाम से निपटने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश प्रशासन को दिया।
कोर्ट ने वाहनों के पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों व नागरिकों को होने वाली असुविधा पर भी कड़ा रुख अपनाया।इस कारण जहाँ ट्रैफिक जाम होता है,वहीं यात्रियों को ट्रेन समय पर नहीं पकड़ने के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशासन द्वारा की गयी कार्रवाईयों का रिपोर्ट और फोटो कोर्ट के समक्ष रखे गये।प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद भी दुबारा अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है ।इससे काफी बड़ी समस्या उत्पन्न होती है।
इससे पूर्व में भी पटना हाईकोर्ट ने प्रशासन व रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को स्थिति सुधारने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था,लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा नही निकला।रेलवे स्टेशन के परिसर और उसके आस पास गन्दगी का अम्बार लगा रहता हैं ।
विदेशी पर्यटकों व देश के अन्य हिस्सों से आने वाले यात्रियों को ये देख कर बहुत बुरा अनुभव होता है ।वाहनों का अव्यवस्थित से लगा रहना और सही पार्किंग नहीं होने के कारण सभी को काफी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है ।
लोगों द्वारा सड़कों पर मल मूत्र त्यागने से स्थिति बहुत खराब दिखती है।वहीं पर फ्लाईओवर के नीचे खाने पीने का सामान बेचा जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।इस मामलें पर अगली सुनवाई 16 जून,2025 को की जाएगी।