PATNA HIGHCOURT - जदयू के विधायक पर हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल ने लगाया 50 हजार का जुर्माना, कहा - केस देरी करने में है उनकी रूचि

PATNA HIGHCOURT - पटना हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल ने जदयू के मटिहानी विधायक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस दौरान कोर्ट ने विधायक पर जान बुझकर केस की सुनवाई में रुचि नहीं लेने का आरोप लगाया।

PATNA HIGHCOURT - जदयू के विधायक पर हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल ने लगाया 50 हजार का जुर्माना, कहा - केस देरी करने में है उनकी रूचि
जदयू विधायक पर लगाया जुर्माना- फोटो : NEWS4NATION

PATNA - पटना हाईकोर्ट ने बतौर निर्वाचन ट्रिब्यूनल एक मामले की सुनवाई करते हुए मटिहानी के विधायक एवं वर्तमान में जदयू के नेता राजकुमार सिंह पर ₹50000 का हर्जाना लगाया है।जस्टिस संदीप कुमार ने निर्वाचन ट्रिब्यूनल के रूप में  राजेंद्र प्रसाद सिंह की चुनावी याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने इस चुनावी याचिका की सुनवाई के दौरान यह पाया कि इस मामले में  उत्तर वादी के रूप में राजकुमार सिंह मामले  की सुनवाई में देरी करने में रुचि  ले रहे  हैं । कोर्ट से बार-बार नोटिस जाने पर भी और पूर्व में भी एक बार है हर्जाना लगाए जाने पर भी मटिहानी विधायक इस चुनावी याचिका में अपने पक्ष रखने में बहुत देरी कर रहे हैं । 

याचिकाकर्ता के वकील राजेश रंजन ने कोर्ट से शिकायत किया कि उत्तरवादी विधायक, जिनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है ,उनके मुवक्किल के गवाहों के जिरह करने के न तो खुद प्रस्तुत हो रहे हैं और न  ही कोई उनके वकील उपस्थित हैं। ये स्पष्ट तौर पर उत्तरवादी विधायक की मंशा दिखाता है  कि वे मामले को टालमटोल करना चाह रहे है।इससे कोर्ट का समय नष्ट  हो रहा है । 

हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका की अगली सुनवाई 3 मार्च,2025, निर्धारित करते हुए ये निर्देश दिया कि यदि इस तारीख को या उससे पहले राज कुमार सिंह हर्जाने की रकम कोर्ट में जमा नहीं करते हैं, तो वे याचिकाकर्ता के गवाहों के प्रति परीक्षण करने का अधिकार खो देंगे ।

Editor's Picks