आईजी एम सुनील नायक को मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
IPS Sunil Naik: अग्निशमन विभाग में आईजी के ओहदे पर तैनात एम सुनील नायक को बड़ी कानूनी राहत मिली है।...
IPS Sunil Naik: अग्निशमन विभाग में आईजी के ओहदे पर तैनात एम सुनील नायक को बड़ी कानूनी राहत मिली है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को तय की गई है।
बताया जाता है कि एम सुनील नायक की ओर से हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। फिलहाल वे बिहार में मौजूद हैं। पिछले सप्ताह आंध्र प्रदेश पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके सरकारी आवास पर पहुंची थी। गिरफ्तारी के बाद ट्रांजिट रिमांड के लिए उन्हें पटना सिविल कोर्ट लाया गया, जहां एसीजेएम-12 की अदालत में सुनवाई हुई।
हालांकि अदालत में पेश किए गए दस्तावेज अधूरे पाए गए। न तो पुलिस के पास विधिवत वारंट था और न ही केस डायरी पूरी थी। इसी आधार पर अदालत ने ट्रांजिट रिमांड की मांग खारिज कर दी। इस दौरान कोर्ट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। कानूनी पेचीदगियों और दस्तावेजों की कमी के चलते आंध्र पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा।
आईजी एम सुनील नायक की ओर से पटना सिविल कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की गई थी। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में सूचीबद्ध था। लेकिन सुनवाई से पहले उनके अधिवक्ता ने अदालत से ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। कोर्ट को बताया गया कि मामला फिलहाल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन है और वहीं जमानत पर सुनवाई होनी है, इसलिए यहां दाखिल अर्जी वापस ली जा रही है।
इस घटनाक्रम के बाद कानूनी गलियारों में बहस तेज है। फिलहाल हाईकोर्ट की रोक के चलते आईजी को राहत मिली है, लेकिन 9 मार्च की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। आगे अदालत क्या रुख अपनाती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा।