Traffic Rules :गाड़ी चलाने वालों के लिए जारी हुआ नया नियम, ओवर स्पीड पर सख्त शिकंजा, सरकार ने बढ़ाया जुर्माना, चालान नहीं भरा तो होगी ये परेशानी
Traffic Rules: बढ़ते सड़क हादसों (रोड एक्सीडेंट) पर काबू पाने के लिए सरकार ने एक के बाद एक सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ट्रैफिक नियम (ट्रैफिक रूल्स) दिन-ब-दिन सख्त होते जा रहे हैं ताकि बेपरवाह ड्राइविंग करने वालों पर लगाम कसी जा सके। अगर अब भी आप नियमों की अनदेखी करते हैं, तो तैयार रहिए मोटा चालान और भारी जुर्माना भरने के लिए।
सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, ओवर स्पीड (तेज़ रफ़्तार) में गाड़ी चलाने वालों पर अब सीधे मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112(1)/183(1) के तहत कार्रवाई होगी। पहले जहाँ पहली गलती पर दिल्ली में ₹2000 का चालान कटता था, वहीं अब दोबारा गलती करने पर हर बार ₹2000 तक का जुर्माना देना होगा। यानी तेज़ी के शौक़ में अब जेब पर पड़ेगा ज़ोरदार असर।
दरअसल, देश में होने वाले अधिकांश सड़क हादसों की वजह ओवर स्पीडिंग ही है। आंकड़ों के मुताबिक, तेज़ रफ़्तार में चलने से अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में कंट्रोल खोने के मामले आम हैं। कई बार यही जल्दबाज़ी जानलेवा साबित होती है। इसीलिए सरकार ने इन हादसों को रोकने के लिए जुर्माना बढ़ाने के साथ-साथ निगरानी के तरीक़े भी हाईटेक बना दिए हैं।
अब ई-चालान सिस्टम के ज़रिए ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन चालान काट रही है। बिहार परिवहन विभाग ने तो इसे लेकर और सख्ती दिखाई है — चालान कटने के 90 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट होने के बाद वाहन न तो फिटनेस टेस्ट के लिए, न प्रदूषण जांच (PUC) के लिए और न ही ओनरशिप ट्रांसफर जैसी ज़रूरी सेवाओं के लिए इस्तेमाल हो सकेगा।
इधर सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) प्रक्रिया को भी आधुनिक और आसान बना दिया है। अब RTO टेस्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लेकर टेस्ट पास करने पर लाइसेंस बनवाया जा सकता है। इसके लिए स्कूलों के पास एक एकड़ ज़मीन और आधुनिक टेस्टिंग सुविधा होना ज़रूरी होगा।
लर्निंग लाइसेंस के लिए ₹200, परमानेंट लाइसेंस के लिए ₹200 और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए ₹1000 शुल्क तय किया गया है। वहीं रिन्यूअल फीस भी ₹200 रखी गई है।सरकार का साफ़ कहना है तेज़ रफ़्तार नहीं, सुरक्षित सफ़र अपनाइए; वरना रफ़्तार का जुनून जान पर भारी पड़ सकता है।