Bihar Traffic Rule : बिहार पुलिस का बड़ा फैसला, अब 'अवर निरीक्षक' से नीचे के अधिकारी नहीं काट सकेंगे चालान, मोबाइल फोटो पर भी लगी रोक

Bihar Traffic Rule : बिहार पुलिस मुख्यालय ने नया फरमान जारी किया है. जिसके मुताबिक अब एसआई से नीचे रैंक के अधिकारी चालान नहीं काट सकेंगे.....पढ़िए आगे

पुलिस मुख्यालय का नया फरमान - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : बिहार पुलिस मुख्यालय (यातायात प्रभाग) ने राज्य में ट्रैफिक नियमों के प्रवर्तन और चालान प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्देश जारी किया है। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर मैन्युअल चालान की प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी गई है। इसके स्थान पर डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर के जिलों को कुल 1869 हैंड हेल्ड डिवाइस (HHD) आवंटित किए गए हैं, जिनके माध्यम से ही चालान काटना अनिवार्य होगा।

अवर निरीक्षक से नीचे के अधिकारी नहीं काट पाएंगे चालान

इस नए आदेश की सबसे प्रमुख शर्त यह है कि अब 'अवर निरीक्षक' से कम रैंक के पदाधिकारी चालान निर्गत नहीं कर सकेंगे। मुख्यालय को ऐसी सूचना मिली थी कि निम्न कोटि के पुलिस पदाधिकारी भी चालान काटने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिस पर अब पूर्णतः रोक लगा दी गई है। यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि चालान केवल अधिकृत अधिकारियों द्वारा ही जारी किए जाएं।

मोबाइल फोटो पर सख्त पाबंदी

पुलिस मुख्यालय ने उस प्रवृत्ति पर भी कड़ा रुख अपनाया है जिसमें पुलिसकर्मी मोबाइल से फोटो खींचकर बाद में उसकी प्रविष्टि (Entry) HHD मशीन में करते थे। नए निर्देशों के अनुसार, मोबाइल से फोटो लेकर चालान काटना अब वर्जित होगा। विभाग का कहना है कि हर चालान में वास्तविक Date, Time और Lat-Long (भौगोलिक स्थिति) की स्टैम्पिंग होनी अनिवार्य है, जो केवल डिवाइस के 'On the spot' फोटो फीचर से ही संभव है।

तकनीकी पारदर्शिता पर जोर

मुख्यालय के मुताबिक, सभी आवंटित HHD मशीनों में लोकेशन ट्रैक करने के लिए Lat-Long और मौके पर फोटो लेने की सुविधा उपलब्ध है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन फीचर्स को अनिवार्य रूप से 'एक्टिवेट' रखें ताकि चालान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े की गुंजाइश न रहे। इसका मुख्य उद्देश्य यातायात प्रवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और साक्ष्य-आधारित बनाना है।

नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) ने सभी वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि इन नियमों का सख्ती से पालन हो। पत्र में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि कोई पदाधिकारी या कर्मी इन निर्देशों की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध विधि-सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पहल से राज्य की यातायात व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ने और आम जनता की शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है।