Bihar News Traffic Rule: एक गलती, एक ही जुर्माना, ट्रैफिक चालान सिस्टम हुआ अपग्रेड, विभाग के फैसले से लोगों को मिलेगी ये बड़ी राहत

Bihar News Traffic Rule:बिहार पुलिस ने चालान व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए “एक गलती, एक ही जुर्माना” का सिद्धांत लागू करने का ऐलान किया है।...

एक गलती, एक ही जुर्माना- फोटो : X

Bihar News Traffic Rule: सड़क पर जरा सी लापरवाही और जेब पर तिहरा वार अब यह किस्सा अतीत बनने जा रहा है। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक ही दिन में कई-कई चालान कटने की जो शिकायतें आम हो चुकी थीं, उस पर अब लगाम कस दी गई है। बिहार पुलिस ने ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है, जिससे “एक गलती पर एक ही चालान” का उसूल लागू होगा।

नए डिजिटल मॉड्यूल के तहत ई-चालान प्रणाली को तकनीकी रूप से अपडेट किया गया है। कैमरा आधारित निगरानी और ऑनलाइन डेटा सिंक के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही वाहन और एक ही उल्लंघन पर दोबारा जुर्माना न लगे। इससे वाहन चालकों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को राहत मिलने की उम्मीद है।

अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का मकसद राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि नियमों के प्रति जागरूकता और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पहले कई बार तकनीकी खामियों या डेटा अपडेट में देरी के कारण एक ही गलती पर अलग-अलग समय में चालान जारी हो जाता था। अपग्रेडेड सिस्टम इन खामियों को दूर करेगा।ट्रैफिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला प्रशासन और आम लोगों के बीच भरोसे को मजबूत करेगा। हालांकि चेतावनी भी साफ हैनियम तोड़ने पर सख्ती बरकरार रहेगी। यानी गलती की तो चालान तय, लेकिन अब डबल पेनाल्टी का डर नहीं।

अब तक होता ये था कि अगर किसी बाइक पर पीछे बैठा शख्स हेलमेट नहीं पहने है, तो जैसे ही वह अलग अलग चौराहे के ट्रैफिक कैमरों से गुजरता, हर कैमरा अपनी-अपनी तस्वीर के आधार पर चालान काट देता। नतीजा एक ही दिन में कई चालान कट जाते थे।इसी तरह कार चालक अगर सीट बेल्ट लगाए बिना शहर में निकला, तो हर चौराहे पर कैमरे की नजर उसे पकड़ लेती और अलग-अलग रसीदें बन जातीं। बीते पांच महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए, जहां एक ही गलती के लिए 3 से 5 हजार रुपये तक का चालान थमा दिया गया। लोग शिकायत लेकर DTO दफ्तरों के चक्कर लगाने लगे।

अब नए सिस्टम के तहत, अगर किसी वाहन का एक ही तरह का उल्लंघन एक ही दिन में कई जगह रिकॉर्ड होता है, तो सिर्फ एक ही चालान जेनरेट होगा। यानी एम्स गोलंबर से कोतवाली तक सीट बेल्ट नहीं लगाने पर तीन नहीं, सिर्फ एक हजार रुपये का एक चालान। बाइक पर पीछे बैठे सवारी के बिना हेलमेट होने पर भी यही नियम लागू होगा।

ट्रैफिक महकमे का कहना है कि इस फैसले से आम जनता को राहत मिलेगी और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही, तकनीकी खामियों के कारण घर में खड़ी गाड़ी या कार के नियम के तहत बाइक का चालान कटने जैसी शिकायतों पर भी अब सख्ती से नजर रखी जाएगी।कुल मिलाकर, यह कदम राहत की सांस लेकर आया है  अब कानून का शिकंजा रहेगा, मगर इंसाफ के साथ।