Patna Coaching Dispute: पटना कोचिंग कांड में बढ़ी कानूनी हलचल, अभिषेक-गौरव की जमानत पर बहस, फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई कल

Patna Coaching Dispute: राजधानी के चर्चित कोचिंग विवाद और गोलीबारी प्रकरण में कानूनी लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है।...

पटना कोचिंग कांड में बढ़ी कानूनी हलचल- फोटो : social Media

Patna Coaching Dispute: राजधानी के चर्चित कोचिंग विवाद और गोलीबारी प्रकरण में कानूनी लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। मामले से जुड़े विभिन्न आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अदालत में सुनवाई का दौर जारी है। बुधवार को सेशन जज की अदालत में रौशन आनंद पक्ष से जुड़े अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर विस्तृत बहस हुई, जबकि गुरुवार को इस बहुचर्चित मामले में एक और अहम सुनवाई होने जा रही है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान लोवर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) की मांग की गई थी। रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण सुनवाई स्थगित करते हुए 24 जून की तारीख निर्धारित की गई थी। अब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत से पूरा रिकॉर्ड सेशन कोर्ट में पहुंच चुका है, जिसके बाद बुधवार को दोनों पक्षों की ओर से कानूनी दलीलें पेश की गईं। बताया जा रहा है कि रौशन आनंद पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष विस्तार से रखा है।

 इसी अदालत से पहले रौशन आनंद को भी जमानत मिल चुकी है। ऐसे में अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर अदालत का फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उधर, गुरुवार 25 जून को मामले के सबसे चर्चित नामों में शामिल फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई प्रस्तावित है। उनके अलावा सुरक्षा में तैनात दोनों गार्डों की जमानत याचिकाओं पर भी अदालत में बहस होगी। इस सुनवाई से पहले कदमकुआं थाना पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत अद्यतन केस डायरी को लेकर कानूनी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं।

सूत्रों के अनुसार पुलिस की अपडेट केस डायरी में यह उल्लेख किया गया है कि गोलीबारी आत्मरक्षा में नहीं की गई थी। जांच के दौरान यह आरोप सामने आया है कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के निर्णय के बाद ही मानी जाएगी। यही कारण है कि आगामी सुनवाई को मामले का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

इधर, रौशन आनंद ने अपने दिवंगत भाई प्रिंस की स्मृति में पैतृक गांव में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का आह्वान किया है। उन्होंने देशभर के शिक्षकों, छात्रों और शुभचिंतकों से इसमें शामिल होने की अपील की है। जेल से रिहा होने के बाद रौशन आनंद ने अपने भाई की हत्या के पीछे साजिश होने का आरोप लगाया था और इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए कदमकुआं थाना भी पहुंचे थे, हालांकि उनकी शिकायत औपचारिक रूप से दर्ज नहीं हो सकी।अब अदालत में होने वाली आगामी सुनवाई और पुलिस जांच की दिशा इस पूरे मामले का भविष्य तय करेगी। कानूनी, सामाजिक और शैक्षणिक जगत की निगाहें फिलहाल अदालत के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट