पटना में 'जमीन' का झांसा देकर 54 लाख की ठगी: जालसाज रंजन गुप्ता गिरफ्तार, कई और शिकार आने लगे सामने

जमीन दिलाने के नाम पर एक महिला से लाखों रुपये हड़पने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी रंजन कुमार गुप्ता ने पीड़िता को झांसा देकर किस्तों में कुल 54 लाख रुपये की ठगी की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है

पटना में 'जमीन' का झांसा देकर 54 लाख की ठगी- फोटो : news 4 nation

पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में जमीन दिलाने के नाम पर एक महिला से लाखों रुपये हड़पने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी रंजन कुमार गुप्ता ने पीड़िता को झांसा देकर किस्तों में कुल 54 लाख रुपये की ठगी की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इस घटना ने राजधानी में जमीन की खरीद-बिक्री के नाम पर सक्रिय भू-माफियाओं और जालसाजों की पोल खोल दी है।

किस्तों में वसूली और विश्वासघात का खेल

ठगी की शिकार सोहानी कुमारी (मूल निवासी गया) ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी रंजन गुप्ता ने सितंबर 2022 में 1571 वर्गफीट जमीन का सौदा तय किया था। इसके नाम पर उसने आरटीजीएस के माध्यम से अलग-अलग तारीखों पर 21 लाख, 5 लाख, 9 लाख और 10 लाख रुपये वसूल लिए। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने वह जमीन पीड़िता को देने के बजाय किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी और पीड़िता को अंधेरे में रखा।

नया सौदा और 10 लाख की अतिरिक्त ठगी

पहली जमीन दूसरे को बेचने के बाद आरोपी ने पीड़िता का भरोसा जीतने के लिए एक नया पैंतरा चला। उसने फरवरी 2023 में 1200 वर्गफीट की दूसरी जमीन देने का इकरारनामा (बैयाना) किया और इसके बदले फिर से 10 लाख रुपये ऐंठ लिए। इस प्रकार, जालसाज ने कुल मिलाकर महिला से 55 लाख रुपये की मोटी रकम हासिल कर ली, लेकिन बदले में जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया।

चेक बाउंस और धमकी का सिलसिला

जब पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने अप्रैल 2023 में एकरारनामा लिखकर 55 लाख रुपये लौटाने का वादा किया और चार चेक सौंपे। जून 2023 में उसने 11 लाख रुपये तो वापस किए, लेकिन बाकी बचे 44 लाख रुपये के लिए वह लगातार टालमटोल करने लगा। पैसे मांगने पर आरोपी पीड़िता को डराने-धमकाने पर उतर आया, जिसके बाद पीड़िता ने जक्कनपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिसिया कार्रवाई और आरोपी का आपराधिक इतिहास

जक्कनपुर थाना पुलिस ने कांड संख्या 470/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं (316(2), 318(4) और 317(2)) में मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी मनीष कुमार के अनुसार, आरोपी रंजन कुमार गुप्ता के खिलाफ पहले भी कई लोगों ने धोखाधड़ी की शिकायतें की हैं। पुलिस अब उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य संभावित पीड़ितों की तलाश कर रही है ताकि उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा और कसा जा सके।