पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने वाले को हाईकोर्ट से मिली राहत! मोहम्मद रिज़वी की जमानत मंजूर, दरभंगा की जनसभा में उगला था 'जहर

राहुल गांधी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और समाज में अशांति फैलाने के आरोपी रिज़वी को अदालत ने 5 महीने की जेल काटने और चार्जशीट दाखिल होने के बाद सशर्त जमानत पर रिहा करने का आ

Patna  - पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी मोहम्मद रिज़वी को जमानत दे दी है। यह मामला दरभंगा में एक सार्वजनिक सभा के दौरान हुई टिप्पणी और उसके सोशल मीडिया पर वायरल होने से जुड़ा है।

क्या है पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान हुई थी। आरोप है कि मोहम्मद रिज़वी ने एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया था। इस विवादित भाषण का वीडियो सह-अभियुक्तों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए रिज़वी को गिरफ्तार कर लिया था।

बचाव पक्ष की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रियाज अहमद ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल को केवल वायरल वीडियो के आधार पर पहचाना गया और आरोपित बनाया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 29 अगस्त, 2025 से लगातार न्यायिक हिरासत में है। पुलिस द्वारा इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।

सरकार ने किया जमानत का विरोध

राज्य सरकार की ओर से पेश अपर लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरोपी का यह कृत्य देश में अशांति और विद्वेष फैलाने वाला है, इसलिए ऐसे गंभीर मामले में राहत नहीं दी जानी चाहिए।

हाईकोर्ट का फैसला और शर्तें

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, पटना हाईकोर्ट ने आरोपी के स्वच्छ आपराधिक इतिहास, उसकी हिरासत की लंबी अवधि और चार्जशीट दाखिल होने के तथ्यों को आधार माना। कोर्ट ने मोहम्मद रिज़वी की जमानत मंजूर करते हुए निम्नलिखित शर्तों पर रिहाई का आदेश दिया:

  • 10,000 रुपये का निजी मुचलका। 
  • दो जमानतदारों की प्रस्तुति।