पटना हाईकोर्ट सख्त, पीएम मोदी और उनकी मां पर बने एआई वीडियो पर रोक, राहुल गांधी समेत विपक्ष को नोटिस
पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के डीपफेक वीडियो मामले में बड़ा आदेश दिया है।
Patna High Court: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी माता जी को लेकर बनाये गये आर्टिफिशल जेनरेटेड वीडिओ के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की।एक्टिंग चीफ जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने इसे काफी गंभीरता से लिया।कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए विपक्षी नेता राहुल गांधी व अन्य सम्बन्धित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने कहा कि इस तरह का गलत ढंग से वीडियो बनाना सुप्रीम कोर्ट व अन्य हाईकोर्ट दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। ये वीडियो गलतबयानी करते हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी की माता जी का चित्रित किया गया है।इसमें नोटबंदी,चुनाव में धांधली आदि से सम्बन्धित वीडियो मे गलत बातें कही गयी है।
आगामी बिहार विधान सभा चुनाव मे प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने भी गलत टिप्पणी की गयी है।
इसके गन्दे, भद्दे और घटिया वीडियो बिहार कांग्रेस कमिटी के एक्स हैंडल बनाने और उसे प्रचारित,प्रसारित किये जाने के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका विवेकानंद द्वारा दायर की गयी थी।
इस मामलें पर आगे सुनवाई की जाएगी।
बता दें वीडियो में दिखाया गया था कि पीएम मोदी की मां उनके सपनों में आती हैं और उनसे संवाद करती हैं। पिछले महीने जब राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर थे, तो दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में भी पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राजद को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं हैं और राजनीति से कोई लेना-देना न होने के बावजूद उन्हें मंच से अपमानित किया गया, जो दुखद और व्यथित करने वाला है।