Bihar News : पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मधुबनी के पूर्व थानाध्यक्ष की बर्खास्तगी किया रद्द, सभी सेवानिवृत्ति लाभ देने का दिया आदेश

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए लखनौर थाना (जिला मधुबनी) के पूर्व थानाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की पुलिस सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है.....पढ़िए आगे

थानाध्यक्ष को राहत - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए लखनौर थाना (मधुबनी) के पूर्व थाना अध्यक्ष  विजय कुमार सिन्हा की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें सभी सेवा-संबंधी और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है।  ये मामला वर्ष 2011 में मुंबई पुलिस के साथ एक संयुक्त छापेमारी के दौरान आरोपी के फरार होने और जब्त सामानों की जब्ती सूची में अनियमितता के आरोप में तत्कालीन थाना अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को निलंबित कर दिया गया था। साथ ही विभागीय जांच शुरू की गई थी। 

जांच के बाद 12 जून ,2014 को उन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ दायर अपील को भी विभागीय अधिकारियों ने रद्द कर दिया था। कोर्ट  ने मामलें की सुनवाई करते हुए जस्टिस कुमार मनीष की एकल  ने विभागीय कार्रवाई में कई गंभीर खामियां पाईं। कोर्ट ने इसे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन माना। याचिकाकर्ता को बचाव के लिए मांगे गए जरूरी कागजात और दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए थे।  

विभागीय जांच में कोई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था। जांच अधिकारी ने खुद ही अभियोजक और जज दोनों की भूमिका निभाई, जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। एक ही अधिकारी बना जज और अपीलकर्ता।जिस अधिकारी ने बर्खास्तगी का मूल आदेश दिया था, उसी स्तर पर अपील भी रद्द की गई। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता।

इसी मामलें से जुड़े एक अन्य दारोगा (संजीव कुमार सुमन) की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका था। हाईकोर्ट ने 12 जून 2014 के बर्खास्तगी आदेश  दरभंगा रेंज आदेश संख्या160/14) और 03 अक्टूबर 2016 के अपीलीय आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया। कोर्ट  ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 01.10.2014 तक सेवा की निरंतरता मानते हुए, अगले 3 महीनों के भीतर उनके सभी बकाये और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।