Bihar Teacher News : पटना हाईकोर्ट ने गया DEO को दिया निर्देश, शिक्षिका के हेडमास्टर पद पर पदोन्नति का करें निपटारा, 6 सप्ताह की दी मोहलत

Bihar Teacher News : पटना हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका को प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति देने की मांग से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है......पढ़िए आगे

गया DEO को निर्देश - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका को हेडमास्टर पद पर पदोन्नति देने की मांग से जुड़े मामले में गया के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस अजीत कुमार की एकलपीठ ने मनीता कुमारी की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। 

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुणाल तिवारी ने अदालत को बताया कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 और 2012 के तहत निर्धारित योग्यता एवं सेवा अवधि पूरी करने के बाद मनीता कुमारी स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान तथा हेडमास्टर पद पर पदोन्नति की अधिकारी हैं। इसके बावजूद उनके दावे पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि पदोन्नति कोटे में रिक्तियां उपलब्ध हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

मनीता कुमारी वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 30 जनवरी ,2026 को अपने पदोन्नति दावे पर विचार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि यदि याचिकाकर्ता का मामला नियमों के अनुरूप पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी उनके दावे पर विचार कर सकता है।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर डीईओ, गया के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही डीईओ को आदेश दिया कि अभ्यावेदन मिलने के छह सप्ताह के भीतर कारणयुक्त आदेश पारित करें। दावा सही पाए जाने पर सभी परिणामी लाभ भी उपलब्ध कराए जाएं।