भारत में अवैध रूप से रह रहे अमेरिकी नागरिक को पटना हाईकोर्ट ने दी जमानत, इतने समय से जेल में था बंद
Patna - पटना हाईकोर्ट ने विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के तहत दर्ज मामले में अमेरिकी नागरिक ईतान बेन शाहर को जमानत दे दी। यह आदेश जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह की एकलपीठ ने सुनाया।
ये मामला पूर्वी चंपारण जिले के हरैया थाना कांड संख्या 43/2025 से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 41 वर्षीय ईतान बेन शाहर वर्जीनिया (अमेरिका) के निवासी हैं। वे वर्ष 2024 में भारत में 180 दिनों की निर्धारित सीमा से अधिक 288 दिन तक ठहरे। रक्सौल इमिग्रेशन कार्यालय ने उनके पासपोर्ट पर एंट्री रिफ्यूज़ल और सी .डबल्यू .ओ .पी . की मुहर लगाकर प्रवेश से मना किया था।
बावजूद इसके वे भारत में रह रहे थे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने दलील दी कि आरोप तकनीकी त्रुटि पर आधारित हैं। वीज़ा पर लिखे निर्देश को लेकर गलतफहमी हुई। साथ ही जेल में रहते हुए उन्हें लिवर संबंधी परेशानी और पीलिया हो गया है।
राज्य की ओर से एपीपी ब्रह्म किशोर प्रसाद तथा केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता नरेश दीक्षित और श्रुति सिंह ने जमानत का विरोध किया।
परंतु कोर्ट ने लंबी अवधि की हिरासत और परिस्थितियों को देखते हुए ईतान को ₹20 हजार के निजी मुचलके व दो जमानतदारों (एक भारतीय होना अनिवार्य) पर रिहाई का आदेश दिया।