highcourt order - जेल से बाहर आएगा एमएलसी का बेटा, अवैध बालू खनन के मामले में 15 महीने से था बंद
highcourt order - पटना हाईकोर्ट ने बालू खनन के मामले में 15 महीने से जेल में बंद एमएलसी के बेटे को जमानत दे दी है।
Patna - पटना हाईकोर्ट ने एमएलसी राधा चरण साह के पुत्र कन्हैया प्रसाद को अवैध बालू खनन मामले में शर्तो के साथ जमानत दे दी। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने मामले पर सुनवाई के बाद अपने 40 पन्ने के आदेश में जमानत दी।
कोर्ट ने आवेदक को नियमित रूप से और समय पर विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष उपस्थित होने और मामले के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय के साथ सहयोग करने को कहा है। साथ ही जमानत अवधि के दौरान देश नहीं छोड़ने और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमा करने का आदेश दिया है।
इसके अलावा जेल से बाहर आने के समय ईडी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने और उसे हर समय चालू रखने को कहा है और ईडी बताये बिना बंद या बदलने से मना किया है। आवेदक अपना पता बदलते है, तो ईडी के साथ-साथ कोर्ट को भी सूचित करना होगा। जमानत अवधि के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होने के शर्त पर जमानत दिया गया है।
आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभियोजन पक्ष के गवाहों से संपर्क साधने और बातचीत करने का प्रयास नहीं करने का आदेश दिया है। आवेदक के गैर-मौजूदगी की स्थिति में और केस के शीघ्र निष्पादन में बाधा उत्पन्न करने पर दी गई जमानत को रद्द होगी।
गौरतलब है कि 18 सितम्बर 2023 से 15 मई 2024 और फिर 19 फरवरी से अब तक करीब 15 माह जेल में रहे।