मनेर शरीफ दरगाह मामले में पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया दो सप्ताह का मोहलत, इस मामले में मांगा जवाब

Patna High Court - फोटो : news4nation

Patna High Court : पटना हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक मनेर शरीफ दरगाह, तालाब और उससे जुड़े परिसर के संरक्षण, स्वच्छता, सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का मोहलत दिया है।  चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय एवं जस्टिस सोनी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।


याचिकाकर्ता मोहम्मद महमूद आलम की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित मनेर शरीफ दरगाह और उससे जुड़े तालाब के रखरखाव, स्वच्छता, संरक्षण एवं समग्र विकास के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाने की जरूरत है।


सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डॉ. के.एन. सिंह ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए दो सप्ताह का समय प्रदान किया। 


वहीं, याचिकाकर्ता को भी प्रतिवादियों के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई, 2026 को निर्धारित की है।