Bihar News : बिना सूचना बिहार से दो युवकों को उठा ले गयी कर्नाटक पुलिस, पटना हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के इन अधिकारियों को जारी किया नोटिस

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने वैशाली जिले से दो युवकों को बिना किसी स्थानीय पुलिस सूचना या अदालती अनुमति के उठाए जाने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है.....पढ़िए आगे

पटना हाईकोर्ट का कड़ा रुख - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बिहार के वैशाली जिले से दो युवकों आलोक उर्फ अंबानी और अमन कुमार को बिना किसी स्थानीय सूचना या कोर्ट अनुमति के उठाए जाने के मामले में  कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार, वहाँ के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पक्षकार बनाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।  

ये मामला 12 अगस्त,2026 का है। इस मामले में आरोप  हैं कि कर्नाटक पुलिस की टीम बिहार के वैशाली जिले में आई और आलोक उर्फ अंबानी तथा अमन कुमार को हिरासत में लेकर कर्नाटक चली गई। याचिकाकर्ता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कर्नाटक पुलिस ने न तो स्थानीय थाने को इस गिरफ्तारी की सूचना दी और न ही क्षेत्रीय सक्षम अदालत से ट्रांजिट रिमांड हासिल की। कहा की पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और तय कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से उल्लंघन किया है।  

हाईकोर्ट ने बिहार और कर्नाटक, दोनों राज्यों के जिम्मेदार अधिकारियों से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि दोनों सरकारें हलफनामा में बताएं कि युवकों को किस आधार और प्रक्रिया के तहत उठाया गया, वे फिलहाल कहाँ हैं और क्या किसी अदालती प्रक्रिया का पालन किया गया था।                     

कर्नाटक के मुख्य सचिव और डीजीपी को रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ-साथ आधिकारिक ईमेल के जरिए भी नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर  2026 को निर्धारित की गई है।