Bihar News : गयाजी में पॉक्सो मामले में बड़ा फैसला, 10 साल पुराने केस में आरोपी को मिली दस साल की सजा, डेढ़ लाख रूपये का लगा जुर्माना

Bihar News : गया जिले में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के एक मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है......पढ़िए आगे

Bihar News : गयाजी में पॉक्सो मामले में बड़ा फैसला, 10 साल प
आरोपी को मिली सजा - फोटो : MANOJ

GAYAJI : गया जिले में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। गया पुलिस द्वारा समर्पित चार्जशीट और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो विशेष न्यायालय सह ADJ-06, गया की न्यायाधीश रचना अग्रवाल की अदालत ने यह निर्णय सुनाया।

यह पूरा मामला वर्ष 2016 का है, जो महिला थाना कांड संख्या 52/16 (दिनांक 29 जुलाई 2016) से जुड़ा हुआ है। मामले में अदालत ने आरोपी बबलू सिंह (पिता- शिवधन सिंह), निवासी थाना आमस, जिला गया को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कारावास के साथ-साथ 1 लाख 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और 379 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। गया पुलिस और सरकारी वकील की ओर से कोर्ट में लगातार प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप 10 साल पुराने इस गंभीर मामले में आरोपी को सख्त सजा दिलाई जा सकी। अदालत में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश कुमार सिंह ने मजबूती से पक्ष रखा और पीड़िता को न्याय दिलाया। सफल अभियोजन और पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की बदौलत ही अदालत ने आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत न देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।

फैसले के बाद गया पुलिस प्रशासन ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में पुलिस पूरी तरह संवेदनशील है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे गंभीर मामलों में त्वरित जांच, स्पीडी ट्रायल और प्रभावी पैरवी के जरिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

मनोज की रिपोर्ट