मगध यूनिवर्सिटी की 'सुस्ती' पर बरसे पटना हाईकोर्ट जज, VC को अल्टीमेटम— 3 महीने में करें अतिथि शिक्षकों की बहाली पर फैसला!

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में अतिथि शिक्षकों (इतिहास विषय) की नियुक्ति को लेकर चल रही टालमटोल पर पटना हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है।

Patna - पटना हाईकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में अतिथि शिक्षक (इतिहास विषय) की नियुक्ति से संबंधित मामले में महत्त्वपूर्ण आदेश पारित किया है।जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने डॉ. अरविंद कुमार की याचिका का निस्तारण करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया। 

कोर्ट ने कुलपति, मगध विश्वविद्यालय को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा 13 अक्टूबर, 2025 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाए। 

याचिकाकर्ता ने अतिथि शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अपने दावे पर विचार किए जाने, विज्ञापन संख्या पीटीटी-01/2025 के तहत आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित करने तथा लंबे समय से लंबित अभ्यावेदन के निस्तारण की मांग की थी। 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि नियुक्ति से संबंधित अभ्यावेदन अब तक लंबित है और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 

इस तथ्य पर विश्वविद्यालय की ओर से भी कोई आपत्ति नहीं जताई गई।कोर्ट ने सीमित राहत देते हुए निर्देश दिया कि कुलपति याचिकाकर्ता को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करें और सभी तथ्यों पर विचार करते हुए कारणयुक्त तथा स्पष्ट आदेश पारित करें।