High Court:पटना हाई कोर्ट का 19858 सिपाहियों पर बड़ा फैसला, अंतरिम रोक को हटाया, एक्टिंग चीफ जस्टिस का बड़ा आदेश
Bihar constables: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 19858 सिपाहियों की स्थानांतरण आदेश पर लगे अंतरिम रोक को हटा दिया है। ...
Bihar constables: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 19858 सिपाहियों की स्थानांतरण आदेश पर लगे अंतरिम रोक को हटा दिया है। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस आशितोष कुमार की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है,लेकिन याचिकाकर्ताओं के स्थानांतरण पर रोक जारी रहेगी।
गर्मी के अवकाश के दौरान जस्टिस राजेश कुमार वर्मा ने अमिताभ बच्चन एवं अन्य की ओर से दायर याचिकायों पर सुनवाई की।कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।अब इस मामलें की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होनी थी।
अधिवक्ता अवनीश कुमार ने ये याचिकायें दायर की है।उनका कहना है कि गत 5 मई,2025 को एक साथ 19858 सिपाहियों का स्थानान्तरण एक जिला से दूसरे जिला में कर दिया गया है।
उनका कहना था कि बगैर किसी स्थानांतरण नीति के सिपाहियों का स्थानांतरण किया गया है।उनका यह भी कहना है कि वर्ष 2022 में पूर्व के स्थान्तरण नीति को समाप्त कर दिया गया।
उसके बाद आज तक कोई नया स्थानांतरण नीति नहीं बनाई गई।इसके बावजूद 2010 से लेकर 2015 के बीच नियुक्त सिपाहियों के स्थानांतरण कर दिया गया।
उनका यह भी कहना है कि बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया अपनाये स्थानांतरण कर दिया गया हैं ,जबकि हजारों सिपाही जिला में कार्यरत हैं ,जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ है।
इस मामलें पर आगे सुनवाई होगी।