Bihar News : पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पारिवारिक विवाद में बदले की नीयत से दर्ज FIR किया रद्द, कहा- आपराधिक कानून का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं
Bihar News : पटना उच्च न्यायालय ने पारिवारिक संपत्ति के पुराने विवाद में केवल निजी रंजिश और बदले की नीयत से दर्ज कराए गए एक आपराधिक मामले को पूरी तरह से निरस्त (रद्द) कर दिया है.....पढ़िए आगे
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति के विवाद में बदले की नीयत से दर्ज कराए गए एक आपराधिक मामले को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। ये मामला पटनासिटी चौक थाना क्षेत्र का है, जहाँ पीड़िता किरण देवी झुनझुनवाला ने आरोप लगाया था कि उनके पति गजानन जी झुनझुनवाला के अपहरण के बाद सुशील झुनझुनवाला और ऋषभ झुनझुनवाला उनके घर आए।
ये आरोप था कि उन्होंने ₹2,11,354 की मांग की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जस्टिस सोनी श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मामला कुछ और ही निकला। कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार (गोतिया) हैं और उनके बीच पैतृक संपत्ति का पुराना विवाद चल रहा है।
शिकायत में घटना का कोई स्पष्ट समय या तारीख नहीं थी। 6 दिन की देरी से दर्ज कराई गई इस FIR में मनगढ़ंत आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि केवल निजी रंजिश और बदला लेने के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल एक हथियार की तरह नहीं किया जा सकता।
पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत (ACJM-IV, पटना सिटी) द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को पूरी तरह निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ चल रही पूरी अदालती कार्यवाही को रद्द कर दिया है।