Patna highcourt - सिविल कोर्ट में अभियोजन अधिकारी, अपर अभियोजन अधिकारी सहित अन्य नियुक्ति में अनियमितता, पटना हाईकोर्ट ने डीएम-सहित महाधिवक्ता से मांगा जवाब
Patna highcourt - कोर्ट अभियोजन अधिकारी अपर अभियोजन पदाधिकारी, गवर्नमेंट प्लीडर और एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर की नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए महाधिवक्ता को तलब किया है।
Patna - पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद जिले के सिविल कोर्ट में अभियोजन पदाधिकारी, अपर अभियोजन पदाधिकारी, गवर्नमेंट प्लीडर और एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर के लिए होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया मे बरती जा रही कथित अनियमितताओं पर सुनवाई की।जस्टिस डा.अंशुमान ने सुरेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मामलें में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया।
कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते राज्य के विधि सचिव,महाधिवक्ता,डीएम,औरंगाबाद को अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है।इस मामलें पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि औरंगाबाद सिविल कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए लोक अभियोजक,अपर लोक अभियोजक,सरकारी वकील,अपर सरकारी वकील आदि की नियुक्ति होनी थी।लेकिन इन नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की संभावना है।प्रक्रिया का बगैर सही पालन किये इन सबकी नियुक्ति हो सकती है ।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रावधानों के अनुसार विज्ञापन निकाल कर इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु करनी थी ।लेकिन अधिकारियों ने बिना प्रक्रियाओं का पालन किये औरंगाबाद सिविल कोर्ट के लिए सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति होने की आशंका है ।
इसका परिणाम हो सकता है कि पैरवी वाले इन पदों पर नियुक्त हो सकते हैं ,जबकि योग्यता वाले अधिवक्ता बाहर ही रह जाएंगे।उन्होंने कोर्ट से इस मामलें की जांच करा कर उचित कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया।
इस मामलें में कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह व अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह ने पक्षों को प्रस्तुत किया। इस मामलें पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।