Bihar News : बकाया वेतन भुगतान मामला: पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख का वेतन रोका, सरकार से मांगा जवाब

Bihar News :पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी के सालों से लंबित बकाया वेतन के भुगतान से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है. ....पढ़िए आगे

अधिकारी का रोका वेतन - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बकाया वेतन भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सरकार से जबाब तलब किया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख (प्रशासन) को वेतन उठाव पर रोक लगा दिया। जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने निरेन कुमार सिन्हा की रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब तलब किया। आवेदक की ओर से अधिवक्ता शिव प्रताप ने कोर्ट को बताया कि आवेदक को 1 अगस्त, 2008 से 28 जून, 2010 तक की अवधि का वेतन  बकाया है। 

करीब दो साल तक वेतन नहीं मिलने से आवेदक की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को कई बार अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन वेतन भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने बकाया वेतन का भुगतान वैधानिक ब्याज के साथ करने की गुहार कोर्ट से लगाई।

कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा कि इतने लंबे समय तक वेतन लंबित क्यों रखा गया और भुगतान में देरी का क्या कारण है।