सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति मामले में योग्यता संबंधी विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीपीएससी को दिया यह निर्देश
Patna - पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी को निर्देश दिया कि वह राज्य में किए जाने वाले सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति मामले में योग्यता संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश दिया, ताकि चार सप्ताह में इस विवाद का हल हो सके।
जस्टिस अजीत कुमार की एकलपीठ ने श्वेता सुमन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। वरीय अधिवक्ता आनंद कुमार ओझा को सुनने के बाद कोर्ट ने यह निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता आनंद कुमार ओझा ने बताया कि राज्य में सहायक प्राध्यापक के पद पर की जाने वाली नियुक्ति में बीएचयू के संस्कृत ऑनर्स के अभ्यर्थियों के अंक पहले स्वीकार किया गया था।
लेकिन याचिकाकर्ता के मामले में आयोग ने उसे स्वीकार और विचार नहीं किया। आयोग का यह निर्णय भेदभाव वाला है। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया भेदभाव वाला मानते हुए इस मामले को विशेषज्ञ समिति के पास नियमानुसार विचार करने और उसपर उचित निर्णय लेने का निर्देश आयोग को दिया।
साथ ही याचिकाकर्ता को कहा कि वह 15 दिसंबर, 2025 को बीपीएससी के सचिव के समक्ष उपस्थित हो।
कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ समिति अपनी पहली बैठक से चार सप्ताह में सकारण निर्णय देगी।यदि दावा सही पाया गया, तो बीपीएससी को विधि अनुसार लाभ देना होगा.