Patna School Timing: कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखेत हुए पटना डीएम ने फिर जारी किया बड़ा आदेश, जानिए विद्यालय की नई टाइमिंग

Patna School Timing: पटना डीएम के नए आदेश के अनुसार सुबह 10.00 बजे से पहले और शाम 3.30 के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दिया है। पटना डीएम का ये आदेश आज से लेकर 25 दिसंबर तक लागू रहेगा।

कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखेत हुए पटना डीएम ने फिर जारी किया बड़ा आदेश, जानिए विद्यालय की - फोटो : REPORTER

पटना में कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार, जिले के सभी विद्यालयों के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ इस आदेश से जुड़ी मुख्य बातें दी गई हैं:

शीतलहर के कारण स्कूलों के समय में बदलाव

पटना में पड़ रही अत्यधिक ठंड और कम तापमान को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने विद्यालयों की टाइमिंग बदल दी है। नए आदेश के तहत अब पटना जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों (आंगनवाड़ी केंद्रों और प्री-स्कूलों सहित) में सुबह 10:00 बजे से पहले और दोपहर 03:30 बजे के बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश की अवधि 

जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश 20 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। यह नियम कक्षा 1 से लेकर सभी उच्च कक्षाओं तक के लिए अनिवार्य रूप से लागू होगा। स्कूल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को इस निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पुनर्निर्धारित (Reschedule) करें।

परीक्षाओं और विशेष कक्षाओं के लिए छूट

इस आदेश में छात्रों के शैक्षणिक हितों का भी ध्यान रखा गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड या प्री-बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित की जाने वाली विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस समय सीमा के प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। यानी जो छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी निर्धारित परीक्षाओं पर यह समय सीमा लागू नहीं होगी।

अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP), सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (SDM), प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) और थाना प्रभारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि वे सभी स्कूलों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।