डायल 112 की गाड़ी में ताबड़तोड़ REEL बनाना जारी,ठेंगे पर पुलिस मुख्यालय का फरमान,जानिए नियम
Bihar Police News:पुलिस की नौकरी में इज्जत नहीं है ...पुलिस मुख्यालय लगातार पुलिसकर्मियों पर रील्स बनाने पर रोक लगाते हुए रीलबाज पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कहता है पर हकीकत क्या है देखिए
N4N डेस्क: बिहार में एक तरफ पुलिस मुख्यालय लगातार पुलिसकर्मियों रील्स बनाने पर रोक लगाते हुए रीलबाज पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कहती है.दूसरी तरफ वर्दी में रील बनाने से पुलिसवाले समेत महिला पुलिसकर्मी भी बाज नहीं आ रहे है.हद तो ये बाकायदा पुलिस वाहन में बैठकर रील्स बनाए जा रहे है. यकीन नहीं तो देखीए
पुलिस मुख्यालय द्वारा इन बातों पर लगाया गया है प्रतिबंध
- कार्यस्थल पर वर्दी में विडियो/रील्स बनाकर लाइव टेलिकास्ट नहीं करना है
- पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर रील नहीं बना सकते
- वर्दी में कोई भी विडियो या रील्स, जिससे पुलिस की छवि खराब हो नहीं बनाना है
- किसी शिकायतकर्ता या मदद मांगने आए व्यक्ति से संवाद का विडियो अपलोड या लाइव नहीं करना है
- सरकारी और व्यक्तिगत सोशल मीडिया एकाउंट से किसी भी व्यक्तिगत, व्यावसायिक कंपनी या उत्पाद/सेवा के प्रचार-प्रसार नहीं करें
- किसी भी व्यक्ति को ट्रोल या बुली नहीं किया जाएगा
- सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट व्यक्तिगत मोबाइल पर लॉगिन नहीं कर सकेंगे
- निजी अकाउंट बनाते समय सरकारी मोबाइल नंबर, इंटरनेट, वाई- फाई, आईपी अड्रेस, ई-मेल आईडी का प्रयोग नहीं करें
- विभाग में असंतोष की भावना फैलाने वाली पोस्ट साझा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में टिप्पणी करने पर- डयूटी के दौरान ये नहीं कर सकते
- सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी, विभाग से जुड़ी जानकारी, दस्तावेज और अपराध से जुड़ी जानकारी नहीं शेयर कर सकते
- पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति या विचारधारा के बारे में पोस्ट नहीं कर सकते
- पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट नहीं पोस्ट कर सकते
- पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर शराब, गांजा या गुटखे का प्रचार नहीं कर सकते
- पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया से आय नहीं कर सकते –
- पुलिसकर्मी, व्यावसायिक तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए सरकार से अनुमति ले सकते हैं
अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाकर पोस्ट करता है तो आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है.