पटना में भीषण गर्मी का कहर: DM कुन्दन कुमार ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को 27 जून तक बंद करने का दिया आदेश
पटना में भीषण गर्मी के कहर को देखते हुए जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम में पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं तक कक्षा पर प्रतिबंध लगाते हुए स्कूल को बंद रखने का आदेश जारी किया है...
Patna : राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में पड़ रही अत्यधिक गर्मी और भीषण लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पटना के जिलाधिकारी (DM) कुन्दन कुमार ने जिले में पड़ रहे अधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय हो रही जानलेवा गर्मी के मद्देनजर बच्चों के स्वास्थ्य और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का आधिकारिक सरकारी आदेश जारी किया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई
जिलाधिकारी द्वारा जारी इस नए आदेश में कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से हवाला दिया गया है। पत्र के अनुसार, पटना के डीएम कुन्दन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रशासन का यह कदम बच्चों को इस भीषण मौसमी प्रकोप से सुरक्षित रखने के लिए बेहद अनिवार्य माना जा रहा है।
प्री-स्कूल से लेकर 8वीं कक्षा तक पूर्ण प्रतिबंध
प्रशासन द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश पटना जिले के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों पर समान रूप से लागू होगा। आदेश के मुताबिक, सभी निजी और सरकारी विद्यालयों (प्ले-स्कूल, नर्सरी और प्री-स्कूलों सहित) में वर्ग-08 (कक्षा 8वीं) तक की तमाम शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अवधि के दौरान इन कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल आना पूरी तरह वर्जित रहेगा।
22 जून से 27 जून तक प्रभावी रहेगा आदेश
अधिकारिक पत्र (ज्ञापांक-8706/विधि पटना) में स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है। इसके अनुसार, स्कूलों को बंद रखने का यह विशेष आदेश दिनांक 22 जून 2026 से लेकर 27 जून 2026 तक पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों के प्रबंधनों को सख्त निर्देश दिया है कि वे इस सरकारी आदेश के अनुरूप ही अपनी आगामी शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित (Reschedule) करेंगे और किसी भी हाल में तय सीमा से पहले छोटी कक्षाओं का संचालन नहीं करेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी सरकारी या निजी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विधि सम्मत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अनिल की रिपोर्ट