Patna High Court News : पटना हाईकोर्ट से आवेदिका को नहीं मिली राहत, आवेदन पत्र में चूक को लेकर दायर की थी याचिका, जानिए क्या है पूरा मामला
PATNA : पटना हाईकोर्ट से ऑनलाइन आवेदन भरते समय हुई चूक पर आवेदिका को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सभी पक्षों पर सुनवाई करने के बाद याचिका रद्द कर दिया। जस्टिस हरीश कुमार ने एएनएम पद के उम्मीदवार चांदनी कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट को बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया में काफी सतर्कता की आवश्यकता होती है। आवेदन भरने के दौरान त्रुटि होने की पूरी संभावना होती है। उनका कहना था कि आवेदन भरने के लिए इसलिए आवेदिका साइबर कैफे गई थी। वह कंप्यूटर में पारंगत नहीं हैं। उनका कहना था कि एएनएम की भर्ती के लिए कंप्यूटर विशेषज्ञ होना पात्रता की आवश्यकता नहीं थी। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के दौरान अनजाने में ईबीसी श्रेणी के स्थान पर बीसी श्रेणी के रूप में भर दिया गया।
बाद में तकनीकी सेवा आयोग की ओर से विवरण में सुधार करने के लिए पत्र जारी किये जाने के तुरंत बाद, आवेदिका ने साइबर कैफे द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक किया और जिसके आधार पर उसे प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए काउंसलिंग में बुलाया गया था। हालांकि, उसे अनारक्षित श्रेणी का उम्मीदवार माना गया। उनका कहना था कि यदि कोई त्रुटि हुई है, तो आवेदिका जानबूझकर कर गलती नहीं गई थी और न ही किसी तरह से अन्य लाभ लेने के लिए की।
आवेदिका ईबीसी श्रेणी से आती हैं और इस श्रेणी के उम्मीदवार होने के नाते कई अन्य उम्मीदवारों की तुलना में काफी अधिक अंक प्राप्त की है। लेकिन केवल इसलिए कि उसे अनारक्षित श्रेणी के तहत एक उम्मीदवार के रूप में माना गया। आवेदिका को अनारक्षित श्रेणी के तहत कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं करने के कारण उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया।