Patna highcourt - इंजीनियरिंग के दो छात्राओं को निष्कासित करने का फैसला गलत, पटना हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रशासन के फैसले को बदला, जानें पूरा मामला
Patna highcourt - इंजीनियरिंग के दो छात्राओं को निष्कासित करने के कॉलेज प्रशासन के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। कोर्ट ने फिर से छात्रों के नामांकन को बहाल कर दिया है।
Patna - पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की दो छात्राओं के निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस हरीश कुमार ने आयुषी आनंद और निधि कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन और अनुशासन समिति ने नियमों का पालन किए बिना मनमाना निर्णय लिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।
ये मामला अक्टूबर 2023 का है, जब कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया था। इसी के बाद दोनों छात्राओं को एक साल के लिए कॉलेज और हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया।
छात्राओं की ओर से वरीय अधिवक्ता विनोदानंद मिश्रा ने दलील दी कि उनका आंदोलन से कोई संबंध नहीं था और न कट्टर आंदोलनकारी छात्रों की सूची में उनका नाम था ।
हाईकोर्ट ने माना कि उन्हें न तो चार्जशीट दी गई और न ही सफाई का पूरा अवसर।इस आदेश को अवैध ठहराते हुए कोर्ट ने कॉलेज को उनके लंबित परिणाम तत्काल प्रकाशित करने और पढ़ाई जारी रखने का अवसर देने का निर्देश दिया।