Bihar Cabinet Meeting: पचास साल से अधिक आयु वाले 'अधिकारी-कर्मी' हो जाएं सावधान, CM नीतीश ने हटाने का शुरू किया काम, क्या है मामला..
नीतीश कैबिनेट ने पचास साल से अधिक आयु वाले बि.प्र.से. के एक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृति दे दी है. बिहार सेवा संहिता के नियम-74 के तहत सरकार ने यह निर्णय लिया है.
Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. . सरकारी कर्मियों के DA में 3% का इजाफा करने का निर्णय लिया गया है. महंगाई भत्ता जो 50 फीसदी मिलता था, अब 53 फीसदी मिलेगा. सातवें वेतनमान वाले कर्मियों को 1 जुलाई 2024 से ही इसका फायदा मिलेगा. पचास साल से अधिक आयु वाले वैसे सरकारी सेवक जो योग्य नहीं हैं, सरकार उन्हें काम पर नहीं रखेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने विभाग के एक ऐसे ही अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृति दी है.
नीतीश कुमार ने अपने विभाग के एक अधिकारी को हटाया
सामान्य प्रशासन विभाग के एजेंडा में कहा गया है कि बिहार सेवा संहिता के नियम-74 के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कार्यरत 50 वर्ष से अधिक आयु वाले पदाधिकारी दीपू कुमार क्रमांक-141 को अनिवार्य सेवा निवृत्ति प्रदान की गई है. बता दें, इस नियम के तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार किसी सरकारी सेवक जिसने अपनी प्रथम नियुक्ति की तारीख से 25 वर्ष पूरे किए हों, सेवानिवृत्ति कर सकती है .सरकार यह समझे कि उक्त अधिकारी-कर्मी की कार्य दक्षता या आचार ऐसा नहीं है, जिससे उसे सेवा में बनाए रखना न्यायोचित हो. ऐसे सरकारी सेवक को कम से कम 3 माह की पूर्व लिखित सूचना अथवा ऐसी सूचना के बदले में तीन माह के वेतन-भत्ते की समतुल्य राशि देकर सेवानिवृति करा सकता है. वहीं, नीतीश कैबिनेट ने एक और फैसला लेते हुए निलंबित चल रहे अंचल अधिकारी की भी सेवानिवृति दे दी है. भागलपुर के पिरपैंती अंचल के तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी निर्मल कुमार राय को अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दंड दिया गया है.
पटना में तीन और डीएसपी का पद हुआ सृजित
पटना में शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए डीएसपी के तीन पद, इंस्पेक्टर के तीन पद, दरोगा के नौ पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 एवं सिपाही के 120 पद़ा समेत कुल 153 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. पटना शहरी क्षेत्र में व्यवस्था को ठीक करने के लिए पटना जिलाधिकारी के नियंत्रण में शहरी प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति दी गई है. साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता स्तर के अपर जिला दंडाधिकारी का एक पद तथा बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के 19 पद, बिहार वाहन चालक संवर्ग के आठ पद तथा बिहार कार्यालय परिचारी संवर्ग के 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
बिहार स्पन सिल्क मिल और बिहार स्कूटर लिमिटेड के कर्मियों( मृत कर्मियों) का बिहार आकस्मिकता निधि से 28 करोड़ 25 लाख 57000 की अल्पकालीन ऋण के रूप में भुगतान की स्वीकृति दी गई है .ग्रामीण कार्य विभाग के तहत ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई है. राजगीर में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की एक-एक इकाई की स्थापना एवं क्रियाशील करने के लिए परामर्शी के रूप में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को नामित किया गया है .
नगर विकास विभाग के तहत नगर पंचायत स्तर के 48 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नगरीय प्रशासन को सशक्त एवं सुदृढ़ करने के लिए नगर पालिका के अंतर्गत विभिन्न स्तर के कुल 210 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. जिस पर प्रतिवर्ष 9 करोड़ 74 लाख 36472 रुपए का व्यय होगा . पुनौरा धाम मंदिर के आसपास नए पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 120 करोड़ 58 लाख 67175 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
पटना सदर अंचल को चार भागों में बांटा गया है. जिसमें पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंंचल एवं दीदारगंज अंंचल हैं. इन अंचलों के सृजन के बाद इनके कार्यालय के लिए विभिन्न कोटि के कुल 60 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है .
जहानाबाद के हुलासगंज अंंचल में मालिकगैरमजरूआ जमीन को जहानाबाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में पूर्णतः आवासीय एवं अन्य सुविधा विकसित करने के लिए उक्त जमीन को विज्ञान प्रावैधिकी विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया गया है.
पूर्वी चंपारण के सदर अंचल के तीन एकड़ गैरमजरूआ मालिक जमीन को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मोतिहारी टर्मिनल विपणन प्रभाग को आवासीय भवन निर्माण के लिए 27 करोड रुपए के भुगतान पर हस्तांतरित किया गया है . लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत एक मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) मुख्यालय पटना एवं एक उड़नदस्ता अंचल, तथा दो उड़न दस्ता प्रमंडलों के गठन करते हुए कुल 21 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. दी गई है .
शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं मरणोपरांत उनके आश्रितों को दी जा रही नगद पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी की गई है .बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है . बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कार्यरत 50 वर्ष से अधिक आयु वाले पदाधिकारी दीपू कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है .