Patna highcourt - पास्को एक्ट में हुए 10 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे राजद के पूर्व विधायक की अपील पर सुनवाई जारी, अब इस दिन होगा फैसला

Patna highcourt - नवादा के पूर्व विधायक व राजद नेता राज बल्लभ यादव को पास्को एक्ट में हुई दस साल के खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रही। मामले में अगली सुनवाई पर फैसला हो सकता है।

Patna highcourt - पास्को एक्ट में हुए 10 साल की सजा के खिलाफ

Patna - पटना हाईकोर्ट में पोक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजद के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव के साथ इस कांड के पांच अन्य दोषियों की अपील पर सुनवाई अब 28अप्रैल, 2025 को होगी। जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने राजवल्लभ यादव,  समेत सुलेखा देवी , राधा देवी, संदीप सुमन , टूसी देवी और छोटी देवी की अपीलों पर सुनवाई की।

इस मामलें में राजवल्लभ यादव, सुलेखा देवी एवं राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा, जबकि शेष तीन अपीलार्थी को 10 वर्षों की सजा निचली अदालत से मिली है। कोर्ट ने पीड़िता का पक्ष प्रस्तुत करने के अधिवक्ता अनुकृति जयपुरियार को एमिकस क्यूरी पिछली सुनवाई में  नियुक्त किया था।वे पीड़िता की ओर से उन्होंने पक्ष प्रस्तुत किया,लेकिन उनकी बहस अभी पूरी नहीं  हुई। आजीवन कारावास के सजायाफ़्ता अपीलार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने आज पक्षों को  कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।उन्होंने आज अपनी बहस पूरी कर ली। कोर्ट में इन अपीलों पर सुनवाई  जारी रहेगी। 

गौरतलब हैं कि नवादा की एक अदालत ने 15 दिसंबर,2018 को राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया था। निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव ने अपने बिहारशरीफ़ स्थित आवास पर 6 फरवरी, 2016 नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में  नवादा कोर्ट ने सजा सुनाई। स्पेशल एमएलए/एमपी कोर्ट के जज परशुराम यादव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(बलात्कार) ,120 बी और पॉक्सो अधिनियम  के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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नवादा के राजद के विधायक राजबल्लभ यादव को बिहार विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गयी। उन्हें   भारतीय जनप्रतिनिधित्व 1951 कानून के   तहत दोषी करार दिया गया।आपराधिक साज़िश व तस्करी के लिए दोषी करार दी गयी दो अन्य लोग सुलेखा व उसकी माँ राधा देवी को उम्रकैद की सजा के साथ बीस हजार रूपए जुर्माना भरने का कोर्ट ने आदेश दिया।

इनके अलावा सुलेखा देवी की बेटी छोटी देवी, संदीप सुमन और तुसी देवी को दस-दस वर्ष की कठोर कारावास के साथ ही दस-दस हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया गया। इस आदेश के विरुद्ध इन सबों ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर किया।सरकारी अधिवक्ता दिलीप सिन्हा राज्य सरकार की ओर पक्ष प्रस्तुत कर रहे है। इन अपीलों पर 28 अप्रैल,2025 को पुनः सुनवाई की जाएगी।


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