Patna Highcourt - पटना हाईकोर्ट में 11 साल से चल रहे केस का फैसला सुनकर खुश हो जाएंगे Aimim चीफ असद्दूदीन ओवैसी, जानें क्या है पूरा मामला

Patna Highcourt - 11 साल पुराने मामले से Aimim चीफ असद्दूदीन ओवैसी को हाईकोर्ट ने बड़ा राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे केस को निरस्त कर दिया है।

Patna Highcourt - पटना हाईकोर्ट में 11 साल से चल रहे केस का फैसला सुनकर खुश हो जाएंगे Aimim चीफ असद्दूदीन ओवैसी, जानें क्या है पूरा मामला

Patna - पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर बैसी थाना में दर्ज प्राथमिकी 175/15 मामले में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत दी हैं।कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मामले को निरस्त कर दिया।

जस्टिस राजीव रॉय ने मामले पर सुनवाई के बाद पूर्णिया के एसीजेएम के संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया।उनके अधिवक्ता राजकुमार ने कोर्ट को बताया कि बायसी के उड़नदस्ता दंडाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में बायसी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

उनका कहना था कि आरोप है कि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर से भीड़ इकट्ठा करने और पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में भाषण दे रहे थे।उनका कहना था कि आरोप यह भी है कि  बगैर अनुमति के सभा का आयोजन किया गया। लेकिन मामले की जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया।कोर्ट ने उनके खिलाफ लिए गये संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया।

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