9 साल बाद पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आया फैसला,3 दोषी करार, 3 बरी
Journalist Rajdev Ranjan murder case verdict : 9 साल बाद पत्रकार राजदेव रंजन हत्या कांड में सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट ने तीन को किया, 3 को पाया दोषी , 10 सितम्बर को सुनाई जाएगी सजा
N4N डेस्क: सिवान में 13 मई 2016 को दैनिक अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात वाले दिन राजदेव रंजन ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल गए थे. वहां से लौटने के दौरान बदमाशों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी. इस घटना में राजदेव कोगोलियां लगीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. राजदेव रंजन की पत्नी आशा यादव ने नगर थाना में केस दर्ज कराया था. 9 साल पहले हुए पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आखिरकार शनिवार को फैसला सुना दिया.अदालत ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है जबकि तीन अन्य को दोषी करार दिया है.
दरअसल,17 मई 2016 को बिहार सरकार ने इस हत्याकांड की जांच की सिफारिश सीबीआई से की थी. सीबीआई ने इस मामले में अगस्त 2018 में आरोप पत्र दाख़िल किया. इस हत्याकांड में सबसे पहले एक नाबालिग को चार्जशीट किया गया. इसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुई, जिसमें शहाबुद्दीन का भी नाम शामिल किया गया.सीबीआई का पक्ष था कि राजदेव रंजन लगातार मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ खबरें लिखते थे, जिस कारण उनकी हत्या हुई.
उल्लेखनीय है कि राजदेव रंजन की हत्या के पीछे सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम खूब उछला था और इसके पीछे उनका हाथ होने की आशंका जताई जा रही थी. जांच के बाद पुलिस ने शहाबुद्दीन को छोड़ अन्य सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इस केस में मुख्य आरोपित सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी है. वहीं, छह अन्य आरोपी सेशन ट्रायल का सामना कर रहे थे. 6 आरोपियों में अजहरूद्दीन उर्फ लड्डन मियां, रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता, सोनू कुमार गुप्ता, राजेश कुमार और रीशु कुमार जायसवाल शामिल हैं. इनमें से विजय कुमार गुप्ता जमानत पर है, जबकि अन्य आरोपी जेल में बंद हैं.
वही, इस हत्याकांड के एक अन्य आरोपी को कोर्ट किशोर घोषित कर चुकी है, और उसके मामले की सुनवाई विशेष बाल न्यायालय में जारी है. करीब 8 साल तक चले इस सेशन-ट्रायल में सीबीआई ने 69 गवाहों के बयान दर्ज कराए, साथ ही 111 भौतिक साक्ष्य कोर्ट में पेश किए. इस दौरान आरोपियों से पूछताछ के दौरान 183 प्रश्न पूछे गए. पहले यह मामला पटना स्थित विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामलों) में भेजा गया था, जिसे बाद में मुजफ्फरपुर के विशेष सीबीआई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था.
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 नमिता सिंह की विशेष सीबीआई कोर्ट ने शनिवार का फैसला सुनाया. हत्याकांड के आरोपी अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां सहित तीन आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया जबकि तीन अन्य आरोपियों को राजदेव रंजन की हत्या का दोषी करार दिया है. बचाव पक्ष के वकील शरद सिन्हा ने बताया कि अदालत ने लड्डन मियां, राजेश कुमार और रिशु कुमार जायसवाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.जबकि केस के अभियुक्त विजय कुमार गुप्ता, सोनू कुमार गुप्ता और रोहित कुमार सोनी को राजदेव रंजन की हत्या को दोषी करार दिया गया है. दोषियों को 10 सितम्बर को सुने जाएगी सजा.