Gaya municipality: गया नगर निगम ने लागू किए कड़े नियम! गोबर फेंका, कचरा जलाया या फिर नाली में शौच का किया बहाव तो देने पड़ेंगे 1000 से लेकर 5 हजार का दंड

गया नगर निगम के इन प्रयासों से न केवल शहर स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त होगा, बल्कि स्वच्छता रैंकिंग में भी सुधार होगा। फिलहाल, ट्रायल के लिए दस वाहनों का संचालन शुरू किया जाएगा।

Gaya municipality: गया नगर निगम ने लागू किए कड़े नियम! गोबर फेंका,  कचरा जलाया या फिर नाली में  शौच का किया बहाव तो देने पड़ेंगे 1000 से लेकर 5 हजार का दंड
गया नगर निगम कसेगा नकेल!- फोटो : freepik

Gaya municipality: गया नगर निगम ने शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। बोर्ड की बैठक में तय किया गया है कि प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। निगम ने इसके लिए विस्तृत सूची और दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं।

गया नगर निगम ने कई कड़े नियम लागू किए है। इसके लिए उन्होंने जुर्माने का भी प्रावधान लागू किया है। जिसके मुताबिक अलग-अलग चीजों पर जुर्माना के तौर पर पैसे भरने पड़ेंगे। जो निम्नलिखित है।

कचरा जलाने पर दंड: यदि कोई व्यक्ति कचरा जलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे ₹1,000 का जुर्माना भरना होगा।

अवैध खटाल और गोबर का प्रबंधन: सड़क किनारे अवैध खटाल खोलने, गोबर का ढेर लगाने या नालियों में गोबर बहाने वालों पर ₹1,000 का दंड लगाया जाएगा। यदि निगम को गोबर उठाना पड़े, तो प्रति ट्रैक्टर ₹1,000 अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना: सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों से भी ₹1,000 का जुर्माना वसूला जाएगा।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए कदम

गया नगर निगम प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता को लेकर कई नई योजनाएं लागू कर रहा है:

स्मॉग टावर: शहर में प्रदूषण कम करने के लिए स्मॉग टावर लगाने की योजना बनाई गई है।

वाटर जेटर: सड़क किनारे पेड़ों और सतहों पर जमे धूल को हटाने के लिए आधुनिक वाटर जेटर का उपयोग किया जाएगा।

निर्माण मलबे और अन्य मामलों में जुर्माना

नगर आयुक्त कुमार अनुराग ने बताया किसड़क किनारे निर्माण मलबा फेंकने वालों से ₹5,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। बालू, छरी और ईंट सड़क किनारे रखने वालों से भी दंड लिया जाएगा। बिना अनुमति के शौचालय की टंकी साफ करने वाले प्राइवेट टैंकरों पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। नालों में शौच का बहाव करने वालों पर भी ₹5,000 का दंड लगाया जाएगा।

स्वच्छता के लिए विशेष प्रबंध

शहर को साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रात में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।मुख्य सड़कों और व्यावसायिक क्षेत्रों की सफाई रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आधुनिक मशीनों से की जाएगी।चौबीस घंटे सफाई व्यवस्था: बाजार क्षेत्रों में 24 घंटे सफाई का काम होगा।मानपुर, डेल्हा, सिकड़िया मोड़, काशी नाथ मोड़, बागेश्वरी रोड, पंचायती अखाड़ा रोड, किरानी घाट, जीबी रोड, केपी रोड, और अन्य प्रमुख क्षेत्रों की नियमित सफाई होगी।

स्वच्छता में रैंकिंग सुधार

गया नगर निगम के इन प्रयासों से न केवल शहर स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त होगा, बल्कि स्वच्छता रैंकिंग में भी सुधार होगा। फिलहाल, ट्रायल के लिए दस वाहनों का संचालन शुरू किया जाएगा।


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