SIR news - बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा - गड़बड़ी हुई तो पूरी प्रक्रिया होगी रद्द

New Delhi -  - बिहार में एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे वोटर वेरिफिकेशन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया कि अगर इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाएगा। 

कोर्ट ने कहा कि 'हम मानते हैं कि एक संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग बिहार एसआईआर प्रक्रिया में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। अगर हमें बिहार एसआईआर के किसी भी चरण में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता मिलती है, तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी।'

 कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दी जा सकती, अंतिम फैसला पूरे भारत के लिए लागू होगा। 

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह यह मानकर चल रही है कि एक संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते चुनाव आयोग ने एसआईआर के संचालन में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन किया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर कोई भी विस्तृत राय देने से इनकार कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसके अंतिम फैसले का एसआईआर प्रक्रिया पर अखिल भारतीय प्रभाव पड़ेगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।