Supreme Court: बिहार चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सम्राट चौधरी के नामांकन रद्द करने पर दिया बड़ा फैसला, जानिए कोर्ट ने क्या कहा..?

Supreme Court: बिहार चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सम्राट चौधरी के नामांकन रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई...पढ़िए आगे...

सम्राट चौधरी को लेकर 'सुप्रीम' फैसला - फोटो : News4nation

Supreme Court:  बिहार में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। चुनावी प्रचार प्रसार अब थम चुका है। कल यानी 11 नवंबर को अंतिम चरण का मतदान होना है। 14 नवंबर को मतगणना होगी। इसके पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी अनुसार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को चुनाव में अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

दरअसल, हैदराबाद के एक निवासी ने याचिका दायर की थी। इस मामले में कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की दो बेचों ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायालय का समय बर्बाद ना करें। याचिकाकर्ता ने कहा कि सम्राट चौधरी ने उम्मीदवार के तौर पर गलत डेट ऑफ बर्थ और उम्र के साथ कई हलफनामे दायर किए हैं। 

सम्राट चौधरी पर लगे आरोप 

याचिका में ये भी कहा गया कि 1995 में आपराधिक कार्यवाही के लिए सम्राट ने 15 साल का नाबालिग होने का दावा किया था जबकि 1999 के चुनाव के लिए 25 साल से अधिक उम्र का दावा किया। वहीं इसके बाद 2020 और 2025 के चुनाव के लिए हलफनामों में गलत उम्र बताया गया। याचिकाकर्ता ने सम्राट चौधरी का नामांकन रद्द करने, एफआईआर दर्ज करने और चुनाव आयोग को जांच के निर्देश देने की मांग की थी।          

कोर्ट का फैसला

वहीं इस मामले में बीजेपी का कहना है कि यह याचिका राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से दायर की गई थी, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही, याचिकाकर्ता को अपना आरोप पत्र भी वापस लेना पड़ा। कोर्ट ने सम्राट चौधरी को बड़ी राहत दी। बीजेरी के नेता इसे सत्य और न्याय की जीत बता रहे हैं। बता दें कि कल अंतिम चरण का मतदान है जिसके बाद 14 नवंबर को मतगणना होगी और सामने होगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाती है।