Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana: खुद का बिजनेस शुरू करने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही 25 लाख तक का लोन

झारखंड सरकार खुद का व्यवसाय करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवकों को 25 लाख तक का लोन दे रही है। इस योजना के तहत लिए गए लोन का 60 फीसदी रकम ही वापस करना होगा। तो आज ही इस योजना का फायदा उठायें।

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana: अगर आप खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पैसों की कमी आड़े आ रही है, तो यह खबर आपके लिए है! झारखंड सरकार बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (MRSY) के तहत 50,000 रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का लोन दे रही है। खास बात यह है कि इस लोन पर 40% तक सब्सिडी भी दी जा रही है, यानी आपको सिर्फ 60% रकम ही वापस करनी होगी।


कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत वे अपना छोटा या बड़ा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे खुद के साथ-साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकें।


लोन लेने की क्या हैं शर्तें?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। ऋण की सुरक्षा के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। 50,000 रुपये तक के ऋण पर कोई गारंटी नहीं देनी होगी, लेकिन 50,001 से 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए गारंटर देना अनिवार्य होगा। साथ ही 10% मार्जिन मनी आवेदक को खुद लगानी होगी, यानी अगर कोई 10 लाख रुपये का ऋण लेता है, तो उसे 1 लाख रुपये खुद लगाने होंगे।


किस व्यवसाय के लिए मिलेगा ऋण?

इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए ऋण लिया जा सकता है। इसमें किराना दुकान, स्टेशनरी की दुकान, रेडीमेड कपड़ों की दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयर सेंटर, कंप्यूटर शॉप, साइबर कैफे, होटल, ढाबा, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग शॉप, इलेक्ट्रीशियन का काम, फोटोकॉपी सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर शॉप, फर्नीचर का कारोबार, टेंट हाउस, बांस के सामान का निर्माण, मिठाई की दुकान और फल-सब्जी का कारोबार जैसे कारोबार शामिल हैं। हालांकि, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कुछ खास उद्योगों के लिए इस योजना के तहत लोन नहीं दिया जाएगा। इनमें शराब, हड़िया, ताड़ी जैसे नशे से जुड़े कारोबार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योग जैसे पॉलिथीन से जुड़े कारोबार शामिल हैं।


कैसे करें आवेदन?

लोन के लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं- ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको लॉगइन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद उसे सबमिट करना होगा। जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसे भरकर संबंधित जिले के कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद रसीद लेनी होगी, जिसमें जमा करने की तिथि, समय और यूनिक आईडी नंबर होगा।


आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए कुछ दस्तावेज अनिवार्य हैं, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और व्यवसायिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट (अगर लोन 50,000 रुपये से अधिक है) शामिल हैं। इसके अलावा अगर लोन 50,000 रुपये से अधिक है तो गारंटर की जानकारी और उनका आय प्रमाण पत्र जरूरी होगा।


झारखंड सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिए राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ें। इसके तहत न सिर्फ युवाओं को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि वे अपने व्यवसाय के जरिए दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे। अगर आप भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो देर न करें। यह आपके सपनों को साकार करने का सुनहरा अवसर हो सकता है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा करें और अपने व्यवसाय की नींव रखें।

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