Rahul Gandhi Citizenship Case: 'ब्रिटिश नागरिक हैं राहुल गांधी' सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट में सुनवाई आज...जानिए क्या है दावा.
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर विवादित मामला पहली बार 2017 में पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं और दोहरी नागरिकता के मामलों में भारतीय संविधान के तहत यह उचित नहीं है।
Rahul Gandhi citizenship case: राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर विवाद गरमाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी नागरिकता से संबंधित एक याचिका दाखिल की गई है, जिसके तहत यह सवाल उठाया गया है कि क्या राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष बयान दिया है कि इस मामले की सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है।
क्या है मामला?
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर विवादित मामला पहली बार 2017 में पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं और दोहरी नागरिकता के मामलों में भारतीय संविधान के तहत यह उचित नहीं है। वहीं, विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी और मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।
सीबीआई जांच का अपडेट
विग्नेश शिशिर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में उन्होंने सीबीआई के समक्ष कई गोपनीय सुबूत पेश किए हैं। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, और शिशिर का दावा है कि उन्होंने इस मामले में पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई
इस मामले की सुनवाई फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। शिशिर ने अदालत से कुछ समय का अनुरोध किया ताकि वे मामले से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकें। अदालत ने उन्हें हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट की प्रतिक्रिया
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला शामिल हैं, ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह नहीं चाहती कि एक ही मुद्दे पर दो समानांतर कार्यवाही चलें। पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका अपने अंतिम चरण में है।
सुब्रमण्यम स्वामी का पक्ष
सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में तर्क दिया कि उनकी याचिका और शिशिर की याचिका में अंतर है। स्वामी की याचिका में केवल यह दावा किया गया है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, जबकि शिशिर की याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने की मांग की गई है।
सुनवाई छह दिसंबर तक स्थगित
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई को छह दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस विवाद का क्या परिणाम निकलता है और सीबीआई जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।