Bihar News : जाप प्रमुख पप्पू यादव की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने दिया आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला

बिहारशरीफ। (Bihar sharif) : जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ बिहारशरीफ कोर्ट से जब्ती-कुर्की का वारंट जारी किया गया है। बुधवार को एसीजेएम वन प्रभाकर झा ने छह साल पुराने मामले में सांसद का कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर यह आदेश जारी किया। वे 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार चुनाव संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपित हैं।
इस मामले में इनके अलावा बिहार विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी आफरीन सुल्ताना भी आरोपित हैं। लेकिन, वे जमानत पर हैं। जबकि, पप्पू यादव कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद से अब तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद इनके खिलाफ सम्मन वारंट की कार्रवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
इस मामले में तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी गुलाम सरवर अंसारी द्वारा 26 अगस्त 2015 को बिहार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार 26 अक्टूबर 2015 को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहारशरीफ के बड़ी दरगाह मोहल्ला स्थित मेला मैदान में पप्पू यादव की सभा हुई थी। इसके लिए जिला प्रशासन ने पांच बजे संध्या तक का समय दिया था। लेकिन, वे पांच बजे पहुंचे और पांच बजकर तीन मिनट तक भाषण दिया। इसे प्रशासन ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला मानते हुए एफआईआर दर्ज कराई