नौकरी के बदले जमीन : लालू- तेजस्वी यादव पर कोर्ट से आई बड़ी खबर, राजद नेताओं को तलब करने का है मामला
पटना. लालू परिवार पर लगे नौकरी के बदले जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. राजद नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को फ़िलहाल इस मामले में मामूली राहत देते हुए कोर्ट ने दोनों पिता-पुत्र को 18 सितंबर तक तलब करने का आदेश टाल दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितम्बर को होगी. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट को लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की ओर से दाखिल की गई इससे पहले की पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेना था, जिसे पिछली सुनवाई में 13 सितम्बर तक टाल दिया गया था. इस मामले में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगेन ने अब इस पर 18 सितम्बर की अगली तारीख तय की है.
गौरतलब है कि ईडी ने पहली पूरक चार्जशीट 6 अगस्त को दाखिल की थी, जिसमें चार्जशीट में ईडी ने 11 लोगों को आरोपी बनाया है. इस चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को सबूत के रूप में पेश किया गया है. कोर्ट ने जाँच एजेंसी को 6 जुलाई को कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 अगस्त तक का समय दिया था. जिसके बाद 7 सितंबर को पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की गई थी.
लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान वर्ष 2004-2009 के बीच रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों की जमीन हडपने का आरोप लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर लगा है. इसमें तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल किया गया है. इसी को लेकर ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल किया था. हालाँकि लालू यादव और तेजस्वी यादव सहित राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को कोर्ट ने जमानत दे दी थी.