30 सितम्बर तक पटना-गया-डोभी मार्ग के सभी लेन पर गाड़ियों का परिचालन हो जाएगा शुरू, NHAI ने हाईकोर्ट में प्रगति रिपोर्ट किया प्रस्तुत
PATNA : पटना हाइकोर्ट में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामलें पर सुनवाई हुई।चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पटना गया डोभी एन एच 30 सितम्बर,2024 तक सभी लेन चालू हो जाएंगे।साथ ही रेलवे ओवरब्रिज,फ्लाईओवर के ऊपर भी दो लेन वाहनों के यातायात के चालू हो जायेगा।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य के विद्युत विभाग, सम्बन्धित जिला प्रशासन व एन एच ए आई के आरओ को एक बैठक करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इन्हें इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हाई टेंशन वायर व अन्य कारणों से आ रही बाधाओं के समाधान शीघ्र निकालने निर्देश दिया था।कोर्ट ने उन्हें इस कार्य के लिए समय सीमा भी बताने को कहा था।
इससे पहले कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए इस राजमार्ग के निर्माण में आने वाली समस्याओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए अधिवक्ताओं की एक कमिटी गठित की थी।अधिवक्ताओं की कमिटी ने पूर्व की सुनवाई में ही अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया था। अधिवक्ताओं की कमिटी ने इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था,उसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 83 का कार्य की प्रगति अच्छी है।जो भी समस्याएं थी,उनका समाधान काफी हद तक किया जा चुका है।
कोर्ट ने अधिवक्ता रूना को एडवोकेट कमिशनर नियुक्त करते हुए उन्हें इस राजमार्ग का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। उनके साथ केंद्र सरकार के वरीय अधिवक्ता के एन सिंह और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को भी निरीक्षण टीम में शामिल किया गया था। अधिवक्ता रूना ने बताया था कि निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है।जो भी अड़चने थी,उन्हें काफी हद तक दूर किया जा चुका।पिछली सुनवाई मे कोर्ट के समक्ष एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया था।
प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एनएचएआई ने कोर्ट को बताया गया था कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर कार्य तेजी से चल रहा है।कोर्ट को बताया गया था कि पटना के पास बीच नाथूपुरा व सरिस्ताबाद के बीच लिंक रोड़ बनाने की कार्रवाई हो रही है। इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर,2024 को जाएगी।