छेड़छाड़ के मामले में अधिवक्ता निरंजन कुमार के खिलाफ जांच करेगी वकीलों की कमिटी, जा सकता है लाइसेंस

पटना. अधिवक्ता निरंजन कुमार के विरुद्ध एक छात्रा द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ आरोप के मामलें की गंभीरता को देखते हुए बिहार स्टेट बार काउंसिल की जनरल बॉडी की बैठक बुलाई गई। इसमें काउंसिल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस मामले में तथ्य का पता लगाने के लिए तीन अधिवक्ताओं की एक कमिटी का गठन किया जाएगा। इस कमिटी में दो पुरुष व एक महिला अधिवक्ता होंगी।
इसमें कॉउंसिल के सदस्य नहीं रहेंगे। कमिटी दस दिनों के भीतर अपना रिपोर्ट दे देगी। काउंसिल ने मीडिया रिपोर्ट और प्राथमिकी के अनुसार अधिवक्ता निरंजन कुमार को शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है कि क्यों नहीं वकालत का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाए। अधिवक्ता निरंजन कुमार को आगामी 14 जनवरी 2023 को दोपहर 12 बजे बिहार स्टेट बार काउंसिल के जनरल बॉडी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताने को कहा गया है। कमिटी का गठन करने के लिए बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है।
काउंसिल के कार्यालय को अधिवक्ता निरंजन के पता और व्हाट्सएप पर शो-कॉज जारी करने का आदेश दिया गया है। इस आशय की जानकारी बिहार स्टेट बार काउंसिल के सचिव प्रफुल्ल चंद्र द्विवेदी के हस्ताक्षर से जारी पत्र में दी गई है।