तीन साल पहले हुए तेजाब कांड में गोपालगंज कोर्ट ने सुनाया फैसला, मामले में तीन आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा
GOPALGANJ : व्यवहार न्यायलय के एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने शुक्रवार को तीन साल पुर्व हुए तेजाब कांड मामले में तीन अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिसमें दो पुरुष और एक महिला शामिल है। फिलहाल सजा सुनाए जाने के बाद अभी दोषियों को चनावे मंडल कारागार भेज दिया गया है।
दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के अमवां गांव में नौ जून 2021 को महज 13 कठ्ठा जमीन के लिए तेजाब कांड हुआ। पीड़ित श्रीरात राय का आरोप है कि सुबह सात बजे गांव के ही शंभू भगत, सुदामा भगत के परिवार के लाेग उनके 13 कठ्ठा जमीन को जोतने लगे। जब मना करने के लिए श्रीराम राय गये तो उनको घेर कर मारने लगे। उनके चिल्लाने पर उज्जवल कुमार, उनके पिता जय किशोर राय, आयुष राज पहुंचे। अभी कुछ समझ पाते कि शंभू भगत, उनकी पत्नी चंद्रावती देवी, बेटा नन्हे, सुदामा भगत उनकी पत्नी शांति देवी, उनका बेटा गोलू ने तेजाब से हमला कर दिया। उसी दौरान उज्जवल के ऊपर तेजाब से डाल दिया गया जबकि तेजाब के चपेट में आने से आयुष व श्रीराम राय भी झुलस गए थे।
जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा।जिसके बाद शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने दोनों पक्ष की ओर से आये गवाही व साक्ष्य -सबूत को देखने के बाद शंभू भगत, सुदामा भगत व शांति देवी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा व 1.50 लाख का जुर्माना का फैसला सुनाई है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राकेश शर्मा व अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता व जयराम साह बचाव पक्ष के अधिवक्ता अबू समीम, धनराज सिंह की दलीलों को गंभीरता से सुनने के बाद कोर्ट ने अपराध की प्रकृति (तेजाब से हमला कर स्थायी रूप से शरीर को विद्रुपित कर देना तथा विकलांग बना देना एवं तेजाब से हमला कर हत्या का प्रयत्न करना) के लिए दोषी माना।
विशेषकर 13 वर्षीय दो बच्चे जिनका भविष्य इस अपराध में अभियुक्तों द्वारा किया गया जख्म से लगभग अंधकारमय हो चुका है। इस सन्दर्भ में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता e बताया कि मुख्य भूमिका तथा साक्ष्य में आये तथ्यों पर विचार करते हुए दोषसिद्ध तीनों अभियुक्तों शंभु भगत, सुदामा भगत एवं शांति देवी को भादसं की धारा-326ए के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा और तीनों अभियुक्तों को भादसं की धारा 307 के तहत 10 वर्षों का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोषसिद्ध अपराधी द्वारा अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर उसे दोनों अपराध के लिए अलग-अलग छह-छह माह की कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा
तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा देने के साथ ही सरकार को आदेश दिया है कि पीड़ित उज्जवल कुमार का समुचित इलाज कराने और अबतक हुए इलाज में खर्च का भुगतान करने को कहा गया है। उज्जवल कुमार (उम्र 13 वर्ष) का तेजाब हमले मे संपूर्ण शरीर चेहरा, नाक, आंख, मुंह, छाती, पेट पूर्ण रूप से जला हुआ है तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मे मेडिकल बोर्ड ने 90 प्रतिशत आंखों की रौशनी तेजाब हमले में नष्ट होना बताया है। चेहरे का स्किन-93% नष्ट होना बताया हैं।
चिकित्सकों ने अभी लंबे समय तक चिकित्सा की जरूरत बतायी है। ऐसी स्थिति में अभी तक हुए चिकित्सा पर व्यय कि प्रतिपुर्ति एवं भविष्य में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अविलंब विचार करने के दप्रसं 357 (क) के के तहत पीड़ित को उपयुक्त प्रतिकर, पुनर्वासन, चिकित्सा व्यय भुगतान के निर्धारण के लिए अपर निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, एसिड अटैक, स्वास्थ्य सेवा, बिहार पटना एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना एवं डीएम व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोपालगंज को भेजने का आदेश दिया है।
REPORT - MANAN AHMAD