टीआरई-1 परीक्षा के परिणाम और पूरक परिणाम को रद्द करने की याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब
PATNA : पटना हाई कोर्ट ने राज्य में आठ हजार से अधिक कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई टीआरई-1 परीक्षा के परिणाम और पूरक परिणाम को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए बीपीएससी एवं राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने विजय शंकर तिवारी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया । याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया टीआरई - 1 परीक्षा का विज्ञापन 30.05.23 को जारी किया गया था। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद योग्यता प्राप्त करने वाले 900 से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि परिणाम बड़े पैमाने गड़बड़ी ह,क्योंकि किसी भी तरह से बड़ी संख्या में ईडब्लूएस सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल अनारक्षित सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल से कम नहीं हो सकती है।
उनका कहना था कि विज्ञापन की अंतिम तिथि जो कि 22.07.2023 थी उसके बाद कई उम्मीदवारों ने योग्यता प्राप्त की । इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी ।