बिहार में आरक्षण सीमा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने को लेकर हाईकोर्ट सुनवाई को तैयार, पहले किया था इनकार

PATNA : पटना हाईकोर्ट में  राज्य सरकार द्वारा एससी,एसटी,ओबीसी, ईबीसी श्रेणियों की आरक्षण सीमा पचास फीसदी से बढ़ा कर 65 फीसदी आरक्षण देने पर सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ गौरव कुमार व अन्य की जनहित याचिकायों पर सुनवाई करेगी।

9 नवंबर,2023 को राज्य सरकार ने एक कानून ला कर  आरक्षण की सीमा बढ़ा दी थी।पटना हाईकोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।साथ ही  कोर्ट ने राज्य सरकार का इस मामलें पर जवाब भी देने का निर्देश दिया था।

बता दें कि बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने बिहार में सरकारी नौकरियों में एससी,एसटी,ओबीसी,ई बीसी श्रेणियों की संविधानिक आरक्षण सीमा में बदलाव करते हुए इसे 65 फीसदी कर दिया था। विधानसभा से इसे मंजूरी दी गई थी।