जमीन निबंधन कानून में होगा बदलाव,पिता की संपत्ति बेटों के बीच बंटने पर भरनी होगी पूरी फीस

PATNA : पैतृक संपत्ति बटवारा निबंधन कानून में बदलाव किया जाएगा। बिहार सरकार बहुत जल्द इस कानून में संशोधन करने वाली है। संशोधन के बाद पिता अगर अपने बेटों में संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो उन्हें पूरा रजिस्ट्री शुल्क देना होगा। यानी महज 100 रुपये में पैतृक संपत्ति बटवारा निबंधन कानून के तहत उनका निबंधन नहीं होगा। इसके लिए पैतृक संपत्ति बटवारा रजिस्ट्रेशन कानून में संशोधन होने वाला है।
खबर के मुताबिक दादा के समय से आ रही संपत्ति का बंटवारा ही इस छूट के दायरे में आएगा। कहने का अर्थ यह कि पिता द्वारा अर्जित संपत्ति के बंटवारे का रजिस्ट्रेशन 100 रुपये में नहीं होगा।
दरअसल महज 100 रुपये में पैतृक संपत्ति बटवारा निबंधन कानून के दुरुपयोग को देखते हुए निबंधन विभाग इसमें संशोधन का फैसला लिया है। क्योंकि इस श्रेणी में आने वाली संपत्ति का भी निबंधन लोग बंटवारे के तहत महज 100 रुपये में ही करवाने लगे हैं।
इसका सीधा असर निबंधन विभाग के राजस्व पर दिख रहा है। निबंधन कार्यालयों से भी इस तरह की शिकायतें मुख्यालय को लगातार मिल रही हैं। विभाग ने इसकी गंभीरता को देखते हुए विधि विभाग से मार्गदर्शन मांगा है।
बता दें कि पारिवारिक विवाद में कमी के लिए नीतीश सरकार ने इस कानून को लागू किया था। इसके तहत महज ₹100 में पैतृक जमीन की रजिस्ट्री कराने की सुविधा है । बटवारा नामा की रजिस्ट्री में मात्र 100 रुपये लगता है,जिसमे 50 रुपये स्टांप ड्यूटी और 50 रुपये निबंधन शुल्क के रूप में लगता है। यानी कोई भी व्यक्ति 100 रुपये देकर पैतृक संपत्ति के बंटवारे करवा सकता है।
विवेकानंद की रिपोर्ट