शिक्षा विभाग का नया फरमान, अब लगाना होगा जनता दरबार, विभाग के पदाधिकारी करेंगे शिकायत की सुनवाई और निपटारा
पटनाः बिहार में शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की ओर से जारी एक नए आदेश से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए फरमान के अनुसार अब प्रखंड और जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारी शिकायत की सुनवाई करेंगे.शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को इस आदेश सख्ती पालन करने का निर्देश दिया गया है.
शिक्षा विभाग ने बिहार भर के जिला और प्रखंड से जुड़े शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नया आदेश जारी किया है. शिक्षा विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में अब प्रखंड और जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारी परिवादों की सुनवाई करेंगे। अधिकारी कार्य अवधि के दिन सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगाना तय करेंगे. इसकी रिपोर्ट भी मुख्यालय को देनी होगी.
जिला पदाधिकारी स्तर के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सप्ताह में बुधवार को अपराह्न 4 से 5 बजे तक परिवादों को सुनेंगे. उनके लिए ये समय निर्धारित कर दिया गया है. प्रखंड स्तर के शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक मंगलवार को अपराह्न 4 से 5 बजे तक शिकायत सुना जाएगा. इसमें प्रखंड स्तर पर मंगलवार को परिवाद का समाधान नहीं होने पर शिकायतकर्ता बुधवार को जिला स्तर के अधिकारी के पास जाकर अपनी शिकायत कर सकता है. ये सुनवाई संबंधित पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष और उनके द्वारा निर्धारित स्थल पर की जाएगी. शिकायत को सूचीबद्ध करने के लिए बकायदा एक रजिस्टर का प्रयोग किया जाएगा.
रजिस्टर में शिकायतकर्ता का नाम पता और परिवार का विवरण दर्ज होगा। इसके अलावा शिकायत करने वाले का हस्ताक्षर और प्राधिकृत कर्मचारी का हस्ताक्षर किया जाएगा. ये आदेश 18 से 30 जून तक प्रभावी रहेगा. इसमें समय पर शिकायतों का निपटारा करना अनिवार्य होगा. आदेश के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपने कार्यालय कक्ष और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीआरसी में जनता दरबार का आयोजन करेंगे. इस दौरान वे समस्या को सुनेंगे.