पटना हाईकोर्ट ने सुपौल जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष को पदमुक्त करने का फैसले पर लगाई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने सुपौल जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष को पदमुक्त करने का फैसले पर लगाई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने सुपौल के जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष शिव प्रसाद साहू को बड़ी राहत देते हुए अध्यक्ष पद से पदमुक्त करने के फैसला पर फिलहाल रोक लगा दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 12जनवरी,2024 तय की।

जस्टिस संदीप कुमार ने शिव प्रसाद साहू की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। आवेदक के अधिवक्ता धनंजय कुमार तिवारी ने कोर्ट को बताया कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पदस्थापित एडीजे सप्तम को लेकर जिला अधिवक्ता संघ ने उनके कोर्ट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इस बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं थे।लेकिन अध्यक्ष के नाम से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। अखबार में खबर छपने के बाद उन्होंने संघ के सचिव से स्पष्टीकरण की मांग की।

इसके बाद एक बैठक कर निर्वाचित अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। यही नहीं स्टेट बार काउंसिल ने भी बैठक की कार्रवाई पर अपनी मुहर लगा दी। उनका कहना था कि इस आदेश के खिलाफ बीसीआई के समक्ष रिवीजन दायर किया। लेकिन बीसीआई ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

वही बीसीआई के वकील विश्वजीत कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि बीसीआई जल्द इस मामले पर कोई निर्णय ले लेगा। इस मामलें पर अगली सुनवाई 12 जनवरी,2024 को होगी।

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