पटना सदर प्रमुख के चुनाव परिणाम पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटाया, नीलम देवी संभालेंगी जिम्मेदारी

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पटना सदर प्रमुख के चुनाव परिणाम पर लगी रोक हटाते हुए स्पष्ट किया कि नीलम देवी अपना कार्यभार संभालेगी। जस्टिस राजीव राय ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। 23 फरवरी,2024 पटना सदर कार्यालय में नए प्रमुख का चुनाव था।इसमे पटना सदर के सबलपुर पंचायत समिति सदस्य नीलम देवी प्रमुख के मैदान में थी।

जब पटना सदर अनुमंडल में प्रमुख का चुनाव  होना शुरू हुआ, तब वर्तमान प्रमुख अमरजीत कुमार  तथा उनके प्रस्तावक, कोई भी वोटिंग स्थल तक नही पहुँचे। इस वजह से नीलम देवी को निर्विरोध पटना सदर के प्रमुख के रूप में निर्वाचित कर दिया गया। इससे पहले अमरजीत कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था,जो बहुमत से पास हो गया था । अमरजीत कुमार ने  विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था।

इस पर सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट ने चुनाव के दिन पारित आदेश के तहत चुनाव रिजल्ट की घोषणा पर रोक लगा दी थी।आज कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नीलम देवी को कार्य करने का आदेश जारी करते हुए अपने पूर्व के आदेश से लगी रोक हटा दिया है। कोर्ट के लगाए गए आदेश की वजह से सदर क्षेत्र का कार्य प्रभावित हो रहा था, जिसे नीलम देवी के वकील ने अपने जवाब में लिखा।कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद प्रमुख पद एवं कार्यभार पर लगी रोक हटा दिया । 

नीलम देवी के अधिवक्ता प्रभात भारद्वाज ने बताया कि अमरजीत कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ था। उसके बाद अमरजीत कुमार ने बिना नीलम देवी को पार्टी बनाए हाई कोर्ट में याचिका फाइल कर दिया।  इस पर सुनवाई होने के बाद उन्होंने स्टे प्राप्त कर लिया था। इस मामलें पर आज कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को एडमिट कर स्टे हटा दिया ।राज्य सरकार का पक्ष सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट के समक्ष रखा।