AURANGABAD : आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने गोह थाना कांड संख्या -10/19, एस टी आर -188/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन पत्नी के हत्या के आरोपी को भादंवि धारा -302,201 में दोषी करार दिया है।
एपीपी देवेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि अभियुक्त लालबहादुर चौधरी गम्हरी गोह को 05/12/24 को सज़ा के बिन्दु सुनवाई कर सज़ा सुनाई जाएगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पवन चौधरी भेलवा बाराचट्टी गया ने 11/01/19 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि सूचक की बहन रिंकु देवी की शादी अभियुक्त से 2013 में हुई थी। रिंकु देवी का पांच साल की पुत्री और तीन साल के पुत्र थे,10/01/19 को रात्रि 12 बजे गम्हरी ग्राम के ग्रामीणो ने हमें फोन कर बताया कि लालबहादुर चौधरी द्वारा तुम्हारे बहन के सिर पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया था। जिसमे पीड़िता हाथ काटा गया था।
तत्पश्चात साक्ष्य को छुपाने को लेकर पीड़िता के उपर किरासन तेल डालकर जिन्दा जला दिया गया था। घटना स्थल पर सूचक ने पहुंचकर घटना की पुष्टि कर न्याय के लिए थाना में आवेदन दिया था। तब से अभियुक्त अभी तक जेल में बंद हैं। जिसकी सजा पर सुनवाई 5 दिसम्बर को किया जायेगा।
औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट